Last Updated:April 23, 2025, 08:08 ISTE-Pay Tax Portal: CBDT ने बयान में कहा, ‘‘ई-पे टैक्स सुविधा से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. अब बैंकों में लंबी कतारें, थकाऊ फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अंतिम समय में कर भुगतान से जुड़ी चिंता बीते दिनों की बात ह…और पढ़ेंहाइलाइट्सइनकम टैक्स विभाग ने ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा शुरू की.अब करदाता आसानी से ऑनलाइन टैक्स भुगतान कर सकते हैं.बैंकों में लंबी कतारों और थकाऊ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी.नई दिल्ली. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स भुगतान को सरल बनाने के लिए अपने आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा शुरू की है. इससे करदाताओं को पेमेंट करने में बड़ी आसानी रहेगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा, ‘‘ई-पे टैक्स सुविधा करदाताओं के कर दायित्वों को पूरा करने का एक बेहतर, कुशल और सुगम तरीका है.’’ बयान के अनुसार, बैंकों में लंबी कतारें, थकाऊ फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अंतिम समय में कर भुगतान की चिंता अब बीते दिनों की बात है.
‘समस्याओं को खत्म किया’
सरल और अधिक सुलभ भुगतान विधियों की जरूरत को समझते हुए और करदाताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा शुरू की है.
कर विभाग ने कहा, ‘‘यह सुविधा कर भुगतान प्रक्रिया में समस्याओं को समाप्त करके समय पर अनुपालन की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करती है. यह कर व्यवस्था नागरिकों को करीब लाती है. खासकर व्यक्तियों और छोटे उद्यमियों लिए आसान डिजिटल मार्ग उपलब्ध कराती है.’’
कौन-कौन से टैक्स भरे जा सकते हैं
ई-पे टैक्स पोर्टल पर आयकर, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस/टीसीएस, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स आदि भरे जा सकते हैं.
‘ई-पे टैक्स’ की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर विजिट करें. वहां ‘ई-पे टैक्स’ का विकल्प चुनें और अपना पैन नंबर व आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद आप आसानी से टैक्स की राशि भर सकते हैं.
(भाषा से इनपुट के साथ)
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :April 23, 2025, 08:00 ISThomebusinessटैक्स भरना अब और आसान, सीए व वकील की जरूरत नहीं! जानिए कैसे
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