जल्‍द खत्‍म होने वाली है बीमा और निवेश पर टैक्‍स छूट! सरकार ने कर दिया इशारा

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Last Updated:February 04, 2025, 17:29 ISTTax Deduction on Investment : पुराने टैक्‍स रिजीम के तहत अभी मिल रही टैक्‍स छूट जल्‍द ही समाप्‍त हो जाएगी. वित्‍त सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि अब ज्‍यादातर लोग नए टैक्‍स रिजीम में शामिल हो जाएंगे तो पुरान…और पढ़ेंसरकार जल्‍द ही पुराने टैक्‍स रिजीम को खत्‍म कर सकती है. नई दिल्‍ली. इन‍कम टैक्‍स कानून के तहत अभी निवेश और बीमा जैसे विकल्‍पों पर मिल रही टैक्‍स छूट जल्‍द समाप्‍त हो जाएगी. वित्‍त मंत्रालय के राजस्‍व सचिव तुहिन कांत पांडेय ने इस तरफ साफ-साफ इशारा कर दिया है. उन्‍होंने कहा कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की छूट से पुरानी कर व्यवस्था के खुद ही एक-दो साल में समाप्त हो जाने की संभावना है. निवेश और बीमा जैसे विकल्‍पों पर टैकस छूट का फायदा पुरानी व्‍यवस्‍था के तहत ही मिलता है. जाहिर है कि पुराना टैक्‍स रिजीम खत्‍म होने के बाद, ये सभी तरह की छूट भी अपने आप मिलनी बंद हो जाएगी.

पांडेय ने कहा कि टैक्‍स का दायरा बढ़ाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई), आंकड़ा विश्लेषण जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है. वित्त एवं राजस्व सचिव पांडेय ने बताया कि हम नई कर व्यवस्था लाए हैं. उसका मकसद ही यही है कि आप छूट के बारे में हर समय सोचने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश करें. यह पूछे जाने पर कि क्या पुरानी कर व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बजट में पुरानी कर व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. इसमें छूट, कर की दर और स्लैब अलग-अलग हैं.

सभी टैक्‍सपेयर्स खुद नई व्‍यवस्‍था में आ जाएंगेराजस्‍व सचिव ने कहा कि मेरा मानना है कि एक-दो साल में पुरानी कर व्यवस्था अपने आप ही समाप्त हो जाएगी. इतनी बड़ी छूट दी है तो 2025-26 में लगभग सभी करदाता नई व्यवस्था में आ जाएंगे. अगर आपको 12 लाख रुपये की आय पर कर छूट चाहिए तो आप कहां जाएंगे? सब लोग नई व्यवस्था में आएंगे तो जल्द ही पुरानी कर व्यवस्था समाप्त हो जाएगी. वैसे भी नई कर व्यवस्था ‘डिफॉल्ट’ है. यानी अगर आपने पुरानी को नहीं चुना है, तो स्वयं नई कर व्यवस्था में आ जाएंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपना आठवां बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये करदी, जो पहले 7 लाख थी.

बचत और निवेश जारी रहेगादीर्घकालीन बचत प्रभावित होने से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोग अब भी बचत और निवेश करेंगे. टैक्‍स नीति के जरिये व्यवहार में बदलाव का एक रुख रहा है, लेकिन लोग अब इतने परिपक्व हो गये हैं कि वे निर्णय कर सकते हैं कि उन्हें कितनी खपत करनी है या कितनी बचत या कितना निवेश करना है.

छोटा और सरल होगा नया टैक्‍स कानूनयह पूछे जाने पर कि प्रस्तावित नये आयकर अधिनियम में क्या खास होगा. उन्होंने कहा कि नया कानून छोटा व सरल होगा. उसे समझने में आसानी होगी. पुराने पड़ चुके प्रावधानों को हटाया गया है. चीजों को एक जगह लाया गया है. इससे कानूनी विवाद कम होगा. कर आधार बढ़ाने के उपायों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अन्य बातों के अलावा कर आधार बढ़ाने के लिए एआई, आंकड़ा विश्लेषण का भी उपयोग किया जा रहा है.

टैक्‍स वसूली भी और बढ़ेगीराजस्व सचिव ने कहा कि सामान्य तौर पर राजस्व (आयकर) में 20 प्रतिशत के आसपास वृद्धि होती है. इस साल हमने 14 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है. कर छूट की वजह से राजस्व में एक लाख करोड़ रुपये की कमी को ध्यान में रखते हुए ही वृद्धि का यह लक्ष्य रखा गया है. यह पूछे जाने पर कि क्या आर्थिक वृद्धि दर कम होने से राजस्व संग्रह पर असर होगा. पांडेय ने कहा कि बाजार मूल्य पर वृद्धि दर 10.1 प्रतिशत रखी गई है. पहले इसके 10.4 से 10.5 प्रतिशत रहने की संभावना थी. पिछली तिमाही के अग्रिम अनुमान में यह 9.7 प्रतिशत थी. इसीलिए हमने 10.1 प्रतिशत का अनुमान रखा है. अगर वृद्धि दर कम होती है, तो राजस्व संग्रह पर असर होगा.

कितनी रहेगी टैक्‍स वसूलीरेटिंग एजेंसी फिच ने आगाह किया है कि धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण राजस्व संग्रह में कुछ गिरावट आ सकती है और ऐसे में खर्च करते समय अतिरिक्त संयम की जरूरत होगी. चालू वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसके अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :February 04, 2025, 17:29 ISThomebusinessजल्‍द खत्‍म होने वाली है बीमा और निवेश पर टैक्‍स छूट! सरकार ने कर दिया इशारा

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