पत्‍नी के साथ लीजिए ज्‍वाइंट होम लोन, 7 लाख रुपये का बचेगा इनकम टैक्‍स

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Last Updated:May 17, 2025, 12:09 ISTJoint Home Loan : मकान खरीदने के लिए होम लोन तो सभी लेते हैं, लेकिन ज्‍वाइंट होम लोन लेने पर काफी फायदा होता है. पति-पत्‍नी दोनों कामकाजी हैं तो उन्‍हें ज्‍वाइंट होम लोन लेना चाहिए. इससे इनकम टैक्‍स की छूट भी द…और पढ़ेंज्‍वाइंट होम लोन से इनकम टैक्‍स की छूट भी दोगुनी हो जाती है. हाइलाइट्सपत्नी के साथ ज्वाइंट होम लोन लेने पर टैक्स छूट दोगुनी होती है.ज्वाइंट होम लोन से 7 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.महिला के नाम पर होम लोन लेने पर ब्याज दर में छूट मिलती है.नई दिल्‍ली. प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि आज बिना बैंक से कर्ज लिए अपना घर खरीदना नामुमकिन हो गया है. यही वजह है कि होम लोन की डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है. वैसे तो होम लोन लेने वालों को इनकम टैक्‍स की छूट मिलती है, यह बात तो सभी को पता है. लेकिन, यह बात सभी को नहीं पता है कि पत्‍नी के साथ ज्‍वाइंट होम लोन लिया तो टैक्‍स की यह छूट दोगुनी हो जाएगी. ज्‍वाइंट होम लोन के और भी कई फायदे मिलते हैं.

ज्‍वाइंट होम लोन के इन फायदों की वजह से ही इस तरह के लोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. यह टैक्‍स बचाने का आसान और शक्तिशाली तरीका है. इनकम टैक्‍स कानून की धारा 80सी के तहत होम लोन लेने वालों को ब्‍याज के भुगतान पर 2 लाख रुपये और मूलधन के भुगतान पर धारा 24बी के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्‍स छूट मिलती है. इसका मतलब है कि जिसके नाम पर होम लोन लिया गया है, उसे सालाना 3.5 लाख रुपये की टैक्‍स छूट मिल जाती है.

ज्‍वाइंट होम लोन से क्‍या फायदाज्‍वाइंट होम लोन, खासकर पत्‍नी के साथ लिया गया है तो इससे कई फायदे मिलते हैं. पति-पत्‍नी दोनों कामकाजी हैं और मिलकर होम लोन अप्‍लाई करते हैं तो इससे ज्‍यादा लोन पाने की उम्‍मीद भी बढ़ जाती है. ईएमआई का भुगतान करना भी आसान हो जाता है. साथ ही इनकम टैक्‍स की छूट भी दोनों अलग-अलग ले सकते हैं और यह आंकड़ा भी दोगुना हो जाता है. इतना ही नहीं महिला के नाम से होम लोन लेने पर ब्‍याज दर में भी छूट मिलती है और राज्‍यों की ओर से स्‍टांप शुल्‍क भी कम वसूला जाता है. इस तरह, ज्‍वाइंट होम लोन से बोझ काफी हद तक कम हो जाता है.

कितनी मिलती है टैक्‍स छूटज्‍वाइंट होम लोन में दोनों आवेदनकर्ता प्रॉपर्टी के ऑनर भी माने जाते हैं और दोनों लोन का पुनर्भुगतान भी करते हैं. इस तरह, दोनों ही आवेदनकर्ता होम लोन के ब्‍याज और मूलधन पर टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्‍स की धारा 24बी के तहत दोनों को 2-2 लाख रुपये की टैक्‍स छूट ब्‍याज भुगतान पर मिलती है, जबकि सेक्‍शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्‍स छूट दोनों को मूलधन पर मिल जाती है. इस तरह, दोनों आवेदनकर्ताओं की कुल टैक्‍स छूट 7 लाख रुपये हो जाएगी. हर आवेदनकर्ता को 3.5 लाख रुपये की टैक्‍स छूट मिल जाती है.

कब मिलती है टैक्‍स छूटप्रॉपर्टी चाहे खुद इस्‍तेमाल की जाए या फिर किराये पर दी जाए, लेकिन किसी बैंक या एनबीएफसी से होम लोन लेने पर टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है. 1.5 लाख रुपये की यह छूट होम लोन के मूलधन पर मिलती है. इसी तरह, होम लोन के ब्‍याज पर 24बी के तहत 2 लाख रुपये की टैक्‍स छूट मिल जाती है. अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो एक दंपति प्रतिवर्ष 7 लाख रुपये तक की कुल कर कटौती का दावा कर सकता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति धारा 80C और 24B के तहत 3.5 लाख रुपये का टैक्‍स छूट ले सकता है.

कैसे मिलता है ज्‍वाइंट होम लोनबैंक या हाउसिंग फाइनेंस इंस्‍टीट्यूशंस ज्‍वाइन होम लोन को तभी स्‍वीकार करते हैं, जब दोनों आवेदनकर्ता संबंधित प्रॉपर्टी के को-ऑनर भी हों. ज्‍वाइंट होम लोन के लिए अप्‍लाई करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों ही आवेदनकर्ताओं के पास संपत्ति में कानूनी हिस्‍सेदारी होना जरूरी है. पति-पत्‍नी दोनों मिलकर ज्‍वाइंट होम लोन का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनका नाम प्रॉपर्टी के रजिस्‍ट्रेशन में होना चाहिए.

ईएमआई चुकाने की दोनों की जिम्‍मेदारीज्‍वाइंट होम लोन में ईएमआई चुकाने की जिम्‍मेदारी दोनों आवेदनकर्ताओं की रहती है. हालांकि, दोनों आवेदनकर्ताओं में से कोई भी एक चाहे तो पूरी ईएमआई का भुगतान कर सकता है. लेकिन, इतना तय है कि दोनों आवेदनकर्ताओं पर ही इसके भुगतान की जिम्‍मेदारी रहेगी. अगर लोन डिफॉल्‍ट होता है तो बैंक किसी एक कर्जधारक से या फिर दोनों से ही इसके लोन की वसूली कर सकता है.
Pramod Kumar Tiwariप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ेंप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि… और पढ़ेंभारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessपत्‍नी के साथ लीजिए ज्‍वाइंट होम लोन, 7 लाख रुपये का बचेगा इनकम टैक्‍स

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