आपके पास भी है 30 साल पुराना घर, खुश हो जाइये, फ्री में मिलेगा नया फ्लैट

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Last Updated:June 23, 2025, 12:34 ISTNoida redevelopment policy 2025- पुनर्निर्माण के बाद मूल फ्लैट मालिकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नया फ्लैट तो मिलेगा ही साथ ही निर्माण अवधि के दौरान उन्‍हें रहने के लिए अस्‍थायी घर दिया जाएगा या फिर किराए …और पढ़ेंनोएडा प्राधिकरण की इस योजना में तीन श्रेणियों की सोसाइटियों को शामिल किया गया है. (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)हाइलाइट्सनोएडा अथॉरिटी ने मंजूर की नई रीडेवलपमेंट पॉलिसी.जर्जर इमारतों में रहने वालों को मिलेगा नया घर.अथॉरिटी निर्माण के दौरान करेगी आवास की व्‍यवस्‍था.नई दिल्‍ली. नोएडा विकास प्राधिकरण ने शहर में जर्जर या कंडम हो चुकी हाउसिंग सोसाइटियों को आधुनिक आवासों में तब्‍दील करने के लिए नई रीडेवलपमेंट नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत 30 साल से ज्‍यादा पुरानी इमारतों या आईआईटी या एनआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्‍थानों द्वारा असुरक्षित घोषित की गई इमारतों का पुननिर्माण किया जाएगा. नोएडा में 115 हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स और नोएडा अथॉरिटी द्वारा बनाए गए हाउसिंग काम्‍प्‍लेक्‍स जर्जर हो चुके हैं. इनमें रहने वाले लोगों को नए मकान फ्री में दिए जाएंगे, जो वर्तमान घरों से 15 फीसदी बड़े होंगे.नई नीति के तहत किसी भी इमारत का रीडेवलपमेंट करने के लिए वहां रहने वाले 70 फीसदी लीजहोल्ड फ्लैट मालिकों की सहमति अनिवार्य की गई है. पुनर्निर्माण के बाद मूल फ्लैट मालिकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नया फ्लैट तो मिलेगा ही साथ ही निर्माण अवधि के दौरान उन्‍हें रहने के लिए अस्‍थायी घर दिया जाएगा या फिर किराए का भुगतान किया जाएगा. किसी भी मकान मालिक को सोसायटी के रिडेवलपमेंट के लिए घर खाली करने के लिए तब तक मजबूर नहीं किया जाएगा जब तक कि वैकल्पिक आवास या किराए की व्यवस्था न हो जाए. साथ ही डेवलपर द्वारा निर्धारित समय में फ्लैटों का निर्माण न करने या समझौते की शर्तों को तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

तीन श्रेणी की सोसाइटियां होंगे शामिल

टाइम्‍स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण की इस योजना में तीन श्रेणियों की सोसाइटियों को शामिल किया गया है. पहली वे हैं जिनका निर्माण नोएडा  अथॉरिटी ने किया जैसे सेक्‍टर 52 की मानसरोवर और शताब्दी विहार. दूसरी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां जैसे रेल विहार और एलआईसी सोसाइटी. तीसरी श्रेणी में प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा विकसित हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है.

पसंद के बिल्‍डर्स करा सकेंगे निर्माण

रीडेवलपमेंट प्‍लान के तहत पुरानी सोसाइटी की जगह नई बनाने के लिए डेवलपर्स की नियुक्ति संबंधित श्रेणी के अनुसार होगी. अथॉरिटी द्वारा बनाई परियोजनाओं के लिए डेवलपर्स का चयन बोली के माध्यम से होगा. कोऑपरेटिव और प्राइवेट सोसाइटियां अपनी पसंद के बिल्डरों से निर्माण करा सकेंगी. अथॉरिटी ने डेवलपर्स को फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) 1.5 से बढ़ाकर 2.75 तक देने की अनुमति दी है. इससे डेवलपर्स ज्‍यादा फ्लैट्स बना सकेंगे और उन्हें बेचकर निर्माण लागत की भरपाई कर सकेंगे.

डेवलपर, अथॉरिटी और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) के बीच फ्लैट के कारपेट एरिया, अस्थायी पुनर्वास और निर्माण समयसीमा जैसे अहम बिंदुओं को तय करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता होगा. डेवलपर को प्रोजेक्‍ट को रेरा में पंजीकृत कराना होगा. अतिरिक्त फ्लैट बिल्‍डर तब तक नहीं बेच जाएगा, जब कि वह पुराने घर मालिकों को नए फ्लैटों का कब्ज़ा नहीं दे देता.Location :New Delhi,New Delhi,Delhihomebusinessआपके पास भी है 30 साल पुराना घर, खुश हो जाइये, फ्री में मिलेगा नया फ्लैट

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