ग्रेच्युटी को लेकर आया हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जज ने कहा- पैसों को रोका नहीं जा सकता

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Last Updated:January 22, 2025, 16:41 ISTGratuity News Today: हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी को लेकर एक अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी की रकम को रोका नहीं जा सकता है उस पर चाहे कोई केस चल रहा हो. कोर्ट ने अपने आदेश में क…और पढ़ेंग्रेच्युटी को लेकर आया हाईकोर्ट का आदेश हाइलाइट्सहाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी रोकने पर रोक लगाई।बिना रिकवरी कार्यवाही के ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती।31 जनवरी 2025 तक ग्रेच्युटी का निपटारा करें।बेंगलुरु: बिना रिकवरी की कार्यवाही शुरू किए किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी राशि को रोका नहीं जा सकता है. हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया.

12 दिसंबर 2013 को जीसी भट, जो कॉर्पोरेशन के कर्मचारी थे उनको पैसों के गबन और दुर्व्यवहार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था. सात साल बाद भट ने अथॉरिटी के सामने यह मामला उठाया और 14 लाख रुपये की ग्रेच्युटी की मांग की. 11 सितंबर 2023 को ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत अथॉरिटी ने ने कॉर्पोरेशन को भट को 7.9 लाख रुपये की ग्रेच्युटी 10% ब्याज के साथ उनकी सेवा से बर्खास्तगी की तारीख से भुगतान करने का निर्देश दिया.

कर्मचारी ने दी क्या दलील?कॉर्पोरेशन ने इस आदेश को चुनौती यह तर्क देते हुए दी कि भट की बर्खास्तगी पैसों के गबन और 1.7 करोड़ रुपये के नुकसान के कारण आवश्यक थी. याचिकाकर्ता, जो एक केंद्रीय सरकारी उपक्रम का कर्मचारी उसने तर्क दिया कि उसे ग्रेच्युटी रोकने से हुए नुकसान की भरपाई करने का अधिकार है. न्यायमूर्ति सुरज गोविंदराज ने बताया कि अन्य अधिकारियों की भी लापरवाही थी क्योंकि उन्होंने भट द्वारा किए गए नुकसान की रिकवरी की कार्यवाही नहीं की.

जज ने क्या कहा?जस्टिस ने कहा कि मेरा मानना है कि वे अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी कि वे भट के खिलाफ कार्यवाही शुरू करें. उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं. इससे उनके खिलाफ कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है क्योंकि उन्होंने बर्खास्त कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, जिसने नियोक्ता को नुकसान पहुंचाया. जज ने आगे कहा कि कॉर्पोरेशन बिना रिकवरी की कार्यवाही शुरू किए ग्रेच्युटी राशि को नहीं रोक सकता. बिना ऐसी कार्यवाही शुरू किए नियोक्ता का यह तर्क कि नुकसान हुआ है, केवल एक तर्क ही रहेगा और इसे न तो न्यायिक रूप से तय किया गया है और न ही इस पर कोई आदेश पारित हुआ है. न्यायाधीश ने जोड़ा.

कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया गया कि वह 31 जनवरी 2025 तक भट की ग्रेच्युटी का निपटारा करे.
Location :Bangalore,Bangalore,KarnatakaFirst Published :January 22, 2025, 16:41 ISThomebusinessग्रेच्युटी को लेकर आया HC का बड़ा आदेश, जज ने कहा- पैसों को रोका नहीं जा सकता

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