इनकम टैक्स के साथ-साथ एक और टैक्स में मिली बड़ी छूट, अब 10 लाख रुपये तक No Tax

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Last Updated:February 01, 2025, 13:24 ISTBudget 2025 Announcements: वित्त मंत्री ने बजट में आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत ‘सोर्स पर टैक्स’ (TCS) एकत्र करने की लिमिट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है.फाइल फोटोहाइलाइट्सटीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई.एजुकेशन रेमिटेंस पर टीसीएस हटाने का प्रस्ताव रखा.एक्सपर्ट्स ने वित्त मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है.Budget 2025 Announcements: आम बजट 2025 में इनकम टैक्स से लेकर टैक्स से जुड़े अन्य मोर्चों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी है. बजट भाषण में आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत ‘सोर्स पर टैक्स’ (TCS) एकत्र करने की लिमिट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है. एफएम ने टीसीएस की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रपोजल दिया है. एफएम ने एजुकेशन से जुड़े मामलों में रेमिटेंस पर टीसीएस हटाने का भी प्रस्ताव दिया है, जहां ऐसा रेमिटेंस कुछ खास वित्तीय संस्थान से लिए गए लोन से बाहर है.

एफई की रिपोर्ट के अनुसार, अबंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ भाविक ठक्कर ने कहा, “10 लाख रुपये तक के LRS रेमिटेंस पर टीसीएस पर छूट निवेशकों के लिए ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा कदम है. यह सीमा पहले ₹7 लाख रुपये थी.”

क्या है टीसीएस रेमिटेंस?

दरअसल, टीसीएस रेमिटेंस का मतलब है, विदेश में पैसे भेजने पर लगने वाला स्रोत पर एकत्रित कर. यह टैक्स, विदेश में पैसा भेजने से पहले, बैंक या रेमिटेंस सर्विस द्वारा काट लिया जाता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा, “जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध से मुक्त कर दिया गया था, और अब मैं मैं टीसीएस प्रावधानों को लेकर भी इसका प्रस्ताव करती हूं.”

क्यों जरूरी है टीसीएस

-टीसीएस का सबसे बड़ा मकसद, बड़े लेन-देन पर नज़र रखना और टैक्स चोरी को रोकना है.

-टीसीएस, फॉरेन में एजुकेशन, ट्रैवल, और इन्वेस्टमेंट पर लगता है.

-हालांकि, मेडिकल और शिक्षा के लिए भेजे गए पैसे पर टीसीएस नहीं लगता.

-1 अक्टूबर, 2023 से, विदेश में सालाना 7 लाख रुपये से ज़्यादा पैसे भेजने पर 20% टीसीएस लगता था.

बता दें कि सरकार ने बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया है.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 01, 2025, 13:24 ISThomebusinessइनकम टैक्स के साथ-साथ एक और टैक्स में मिली बड़ी छूट, अब 10 लाख रुपये तक No Tax

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