सरकार ने इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए लोगों से मांगे सुझाव, जानें कैसे दे सकते हैं सजेशन

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Last Updated:March 18, 2025, 17:23 ISTइनकम टैक्‍स बिल, 2025 संसद में पेश किए जाने के बाद समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है. अब सीबीडीटी ने इस पर लोगों के सुझाव मांगे हैं. टैक्‍स सिस्‍टम को आसान बनाने के लिए आप दे सकते हैं सुझावहाइलाइट्ससीबीडीटी ने इनकम टैक्स नियमों पर सुझाव मांगे.सुझाव देने के लिए ‘ई-फाइलिंग’ प्लेटफॉर्म का यूज करें.नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर अपने सुझाव दे सकते हैं.नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने मंगलवार (18 मार्च) को कहा कि स्टेकहोल्डर्स प्रस्तावित इनकम टैक्स बिल, 2025 (Income Tax Bill, 2025) से संबंधित इनकम टैक्स नियमों और संबंधित फॉर्म्स का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं. इनकम टैक्स बिल, 2025 पिछले महीने संसद में पेश किया गया था. फिलहाल यह समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी (Select Committee) के पास है.

स्टेकहोल्डर्स को बिल के प्रोविजन पर अपने सुझाव पेश करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिन्हें कम्पाइल्ड कर रिव्यू के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा. सीबीडीटी ने बयान में कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की कंप्रिहेंसिव रिव्यू के अनुरूप सुझाव कलेक्ट करने और संबंधित इनकम टैक्स नियमों और अलग-अलग फॉर्म को आसान बनाने पर काम करने का प्रयास जारी है.

इस इनिशिएटिव का मकसद क्लैरिटी बढ़ाना, कंप्लायंस बोझ को कम करना और अप्रचलित नियमों को खत्म करना है जिससे टैक्सपेयर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए टैक्स प्रोसेस ज्यादा एक्सीसेबल हो सके. इसके अलावा नियमों और फॉर्म्स को स्ट्रीमलाइन करने का मकसद टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाना, टैक्सपोयर्स की समझ में सुधार और फाइलिंग को आसान बनाना, प्रशासनिक बोझ और एरर को कम करना और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है.

स्‍टेकहोल्‍डर्स ऐसे दे सकते हैं सुझावव्यापक कन्सल्टटिव प्रोसेस के तहत नियमों और फॉर्म्स की रिव्यू के लिए बनी कमेटी 4 कैटेगरी में स्टेकहोल्डर्स से सुझाव आमंत्रित करती है, जिनमें भाषा का सरलीकरण और मुकदमेबाजी और कंप्लायंस बोझ में कमी लाना शामिल है. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए ‘ई-फाइलिंग’ प्लेटफॉर्म पर एक सुविधा पेश की गई है. यह 8 मार्च 2025 से सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए उपलब्ध है. स्टेकहोल्डर्स अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर अपने सुझाव दे सकते हैं. इसके बाद ओटीपी-बेस्ड वैलिडेशन प्रोसेस होगी.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 18, 2025, 17:16 ISThomebusinessसरकार ने इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए लोगों से मांगे सुझाव

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