12 लाख रुपये की टैक्स छूट के साथ ITR फाइलिंग पर भी मिली ये राहत

0
12
12 लाख रुपये की टैक्स छूट के साथ ITR फाइलिंग पर भी मिली ये राहत

Last Updated:February 01, 2025, 15:34 ISTUpdated ITR Filing: सरकार ने बजट 2025 में किसी भी एसेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है.फाइल फोटोहाइलाइट्सअपडेटेड ITR फाइलिंग की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई.टैक्स विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना का लोगों ने लाभ लिया. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी कर दी गई.Updated ITR Filing News: बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने के साथ-साथ एक और सौगात दी है. फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी भी एसेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसे मौजूदा सीमा 2 साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” में विश्वास करती है. इसके तहत, हम 2022 में करदाताओं के लिए वॉलेंट्री कॉम्पलाइंस को लेकर अपडेटेड रिटर्न सुविधा लेकर आए थे, जो अपनी सही आय की रिपोर्ट करने से चूक गए थे.

टैक्सपेयर्स ने दिखाई ईमानदारी

वित्त मंत्री ने कहा कि करदाताओं पर हमारा भरोसा सही साबित हुआ इसलिए लगभग 90 लाख करदाताओं ने स्वेच्छा से अतिरिक्त कर का भुगतान करके अपनी आय को अपडेट किया. इस भरोसे को आगे बढ़ाते हुए, मैं अब किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को दो साल की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव करती हूं.’

उन्होंने कहा कि 33,000 करदाताओं ने प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना का लाभ उठाया है. इसके अलावा, बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी होकर 1 लाख रुपये कर दी गई और किराए पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है.

बता दें कि अब 12 लाख रुपये कमाने वाले को कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. लेकिन, यह फायदा न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वालों को होगा. वित्‍त मंत्री ने कहा कि अब 25 लाख रुपए वाले को पहले के मुकाबले एक लाख 10 हजार रुपए का फायदा होगा. वित्‍त मंत्री ने कहा कि टैक्‍स छूट बढाने से एक लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कम हो जाएगा.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 01, 2025, 15:12 ISThomebusiness12 लाख रुपये की टैक्स छूट के साथ ITR फाइलिंग पर भी मिली ये राहत

stock market, share market, market update, trading news, trade news, nifty update,bank nifty, oxbig news, oxbig news network, hindi news, hindi news, business news, oxbig hindi news

English News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here