Free Treatment : सड़क हादसे में घायल लोगों का होगा मुफ्त कैशलेस इलाज

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Last Updated:May 07, 2025, 07:47 ISTदेश में सड़क हादसों के शिकार लोगों का मुफ्त और कैशलेस इलाज अब सरकार कराएगी. 1.5 लाख रुपये तक का इलाज 30,000 नामित अस्पतालों में मिलेगा. इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 272 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. हाइलाइट्ससड़क हादसे में घायलों का मुफ्त इलाज होगा.1.5 लाख रुपये तक का इलाज 30,000 अस्पतालों में मिलेगा.इलाज की अवधि 7 दिनों तक होगी.नई दिल्ली. देश में अब सड़क हादसों का शिकार हुए लोगों का मुफ्त और कैशलेस इलाज सरकार कराएगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तय समयसीमा से चार दिन पहले ही इस संबंध में एक योजना को अधिसूचित कर दिया है. यह योजना सोमवार से पूरे देश में लागू हो गई है. इस स्कीम के तहत सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को 1.5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा. यह सुविधा देशभर के करीब 30,000 ‘नामित अस्पतालों’ में दी जाएगी, जिन्हें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के साथ मिलकर शामिल किया है. विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यदि घायलों को समय पर इलाज मिल जाए तो 50% से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में मौतें रोकी जा सकती हैं.

गौरतलब है कि यह योजना वर्ष 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के तहत शामिल की गई थी, लेकिन पांच वर्षों तक इसे नोटिफाई नहीं किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय को फटकार लगाते हुए इसे अधिसूचित करने के लिए अंतिम समयसीमा तय की थी. सरकार ने अब इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 272 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.

कौन होगा कैसलेस इलाज का हकदारसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)  के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज 2025 कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम के तहत किया जाएगा. हादसा चाहे किसी भी सड़क पर हुआ हो, सरकार द्वारा नामित अस्‍पताल उसका इलाज करेगा. इसके लिए घायल को किसी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी.

इस योजना के तहत हर तरह के सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का 1.5 लाख रुपये तक का इलाज करवाया जाएगा. इस स्कीम के तहत इलाज केवल 7 दिनों के लिए होगा. सड़क हादसे में घायलों का इलाज उन अस्पतालों में किया जाएगा, जिन्हें सरकार ने चुने हैं. अगर घायल किसी और अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ कुछ खास गाइडलाइन  के अधीन सिर्फ प्राथमिक उपचार ही होगा.
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