Last Updated:May 17, 2025, 11:03 ISTट्रैवल इंश्योरेंस से फ्लाइट कैंसिलेशन की भरपाई हो सकती है, लेकिन शर्तों के साथ. प्राकृतिक आपदा या सरकारी आदेश से एयरपोर्ट बंद होने पर क्लेम मिल सकता है. पॉलिसी की शर्तें ध्यान से पढ़ें.हाइलाइट्सप्राकृतिक आपदा या सरकारी आदेश से एयरपोर्ट बंद होने पर क्लेम मिल सकता है.पॉलिसी की शर्तें ध्यान से पढ़ें और समझें.राजनीतिक कारण या हड़ताल से क्लेम नहीं मिलेगा.नई दिल्ली. अगर आपने छुट्टी की प्लानिंग की है और अचानक आपकी फ्लाइट एयरपोर्ट बंद होने की वजह से कैंसिल हो जाती है, तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है – क्या ट्रैवल इंश्योरेंस से नुकसान की भरपाई हो पाएगी? जवाब है – हां, लेकिन शर्तों के साथ. हर ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी अलग होती है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी पॉलिसी किन परिस्थितियों में क्लेम की इजाजत देती है.
अगर एयरपोर्ट बंद होने की वजह प्राकृतिक आपदा है जैसे भूकंप, बर्फबारी, तूफान या भारी बारिश, तो ज़्यादातर ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनियां इस स्थिति में फ्लाइट कैंसिलेशन को कवर करती हैं. इसके अलावा अगर सरकार की ओर से किसी इमरजेंसी के चलते एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए, जैसे लॉकडाउन, सुरक्षा कारण या तकनीकी गड़बड़ी, तो भी बीमा कंपनियां क्लेम स्वीकार कर सकती हैं. कुछ पॉलिसी में ‘ट्रिप कैंसिलेशन’ और ‘ट्रिप इंटरप्शन’ का फायदा भी होता है. इसका मतलब है कि अगर आपकी यात्रा शुरू होने से पहले रद्द होती है या बीच में ही रुक जाती है, तो उस स्थिति में खर्च की भरपाई की जा सकती है.
किन स्थितियों में नहीं मिलेगा क्लेम?
अगर एयरपोर्ट बंद होने की सूचना पहले से थी और आपने तब भी इंश्योरेंस खरीदी, तो ज़्यादातर कंपनियां क्लेम देने से मना कर देती हैं. इसके अलावा अगर एयरपोर्ट बंद किसी राजनीतिक कारण या हड़ताल की वजह से हुआ हो और यह आपकी पॉलिसी में ‘एक्सक्लूडेड’ यानी बाहर रखा गया हो, तो उस स्थिति में भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा. महामारी जैसे COVID-19 को लेकर भी कई कंपनियों की नीतियां अलग हैं. कुछ कंपनियां इसे कवर करती हैं जबकि कुछ इसे बीमा के दायरे से बाहर रखती हैं.
क्या करना चाहिए?
अगर आप यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं, तो बीमा पॉलिसी लेने से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़ें. यह देखें कि क्या उसमें ‘एयरपोर्ट क्लोजर’, ‘नेचुरल डिजास्टर’, ‘गवर्नमेंट ऑर्डर’ या ‘ट्रिप कैंसिलेशन’ शामिल है या नहीं. अगर आप कन्फ्यूज हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी से बात करके सारी बातें क्लियर कर लें.
क्लेम कैसे करें?
अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो सबसे पहले एयरलाइन से कैंसिलेशन का लिखित प्रूफ लें. इसके बाद अपने ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइडर को तुरंत सूचित करें और सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स जमा करें जैसे टिकट, रसीदें, बोर्डिंग पास और कारण की जानकारी.
Jai Thakurजय ठाकुर 2018 से खबरों की दुनिया से जुड़े हुए हैं. 2022 से News18Hindi में सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और बिजनेस टीम का हिस्सा हैं. बिजनेस, विशेषकर शेयर बाजार से जुड़ी खबरों में रुचि है. इसके अलावा दे…और पढ़ेंजय ठाकुर 2018 से खबरों की दुनिया से जुड़े हुए हैं. 2022 से News18Hindi में सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और बिजनेस टीम का हिस्सा हैं. बिजनेस, विशेषकर शेयर बाजार से जुड़ी खबरों में रुचि है. इसके अलावा दे… और पढ़ेंभारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessएयरपोर्ट बंद होने पर फ्लाइट कैंसिल हुई तो क्या ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करेगा?
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