डिटेल छिपा कर ले रहें ₹6000 तो खबरदार, किसान कार्ड बनते ही लेने के देने पड़ेंगे

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डिटेल छिपा कर ले रहें ₹6000 तो खबरदार, किसान कार्ड बनते ही लेने के देने पड़ेंगे

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्‍वाकांक्षी योजना है. साल 2019 में शुरू हुई पीएम किसान योजना की 18 किस्‍तें किसानों को मिल चुकी हैं. पीएम किसान की 19वीं किस्‍त का पैसा अगले महीने किसानों के खाते में आने की संभावना है. सभी किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता. लेकिन, फिर भी देश में बहुत से लोग अपनी डिटेल छिपा कर इस योजना का लाभ ले रहें हैं. ऐसा ये लोग अब ज्‍यादा दिन नहीं कर पाएंगे. केंद्र सरकार डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश के हर किसान की डिजिटल पहचान बनाने को किसान पहचान-पत्र (Farmer ID Card) बना रही है. किसान पहचान-पत्र आधार से लिंक होगा. ऐसे में जो लोग अपनी डिटेल छुपाकर पीएम किसान योजना के तहत छह हजार रुपये ले रहें हैं, वो पकड़े जाएंगे.

कृषि मंत्रालय किसान आईडी से “किसान रजिस्ट्री” बनाएगा, जो केंद्र सरकार के डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक का हिस्सा होगी. किसान पहचान पत्र एक आधार-लिंक्ड डिजिटल आईडी है, जिसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है. इसमें किसान का व्यक्तिगत विवरण, बोई गई फसलों और भूमि स्वामित्व की जानकारी दर्ज होगी. इस कार्ड के ज़रिए किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल बेच पाएंगे, बैंक से लोन और फसल बीमा जैसी सुविधाएं भी हासिल कर सकेंगे.

ये नहीं हैं पीएम किसान का लाभ लेने के पात्र देश के सभी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते. ऐसा व्‍यक्ति जिसके पास खेती योग्‍य जमीन है है और वो संविधानिक पद पर है या रह चुका है, जैसे सांसद, विधायक, या नगर निगम के मेयर आदि, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकता. केंद्र और राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी, ऐसे किसान जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या इससे अधिक है, डॉक्‍टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर लोग और आयकरदाता को पीएम किसान योजना का पात्र नहीं माना गया है.

लौटानी पड़ेंगे रुपये यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से इस योजना का लाभ उठाया है, तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा सकता है. इस स्थिति में, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. सरकार ऐसे मामलों में गलत तरीके से प्राप्त की गई राशि की वापसी की मांग कर सकती है. यदि कोई व्यक्ति पति-पत्नी दोनों के नाम पर किस्तें ले रहा है, तो उसे एक या दोनों को वापस लौटाना पड़ सकता है.
Tags: Agriculture, PM Kisan, PM Kisan Samman NidhiFIRST PUBLISHED : December 3, 2024, 17:15 IST

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