नई दिल्ली. ग्राहकों को सामान बेचने के बाद उसमें आई खराबी को ठीक करने या फिर सामान को बदलने में कंपनियां खूब आनाकानी करते हैं. अपने माल या सेवा में खराबी की बात को वो आमतौर पर मानते ही नहीं और सारा ठीकरा ग्राहक के सिर पर ही फोड़ने की कोशिश करते हैं. ऐसा ही एयर कंडिशनर बनाने वाली एक कंपनी ने किया और एसी में आई खराबी के लिए गंदे नाले के धूएं को जिम्मेदार ठहरा दिया. हालांकि, कंपनी की यह चालाकी दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में नहीं चली. आयोग ने कंपनी को दोषी मानते हुए उपभोक्ता को 10000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता को 2000 रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया था, जिसे कम मानते हुए उपभोक्ता ने आयोग में अपील की थी. 6 नवंबर को दिए आदेश में आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना और आयोग के अध्यक्ष जस्टिस संगीता धींगड़ा सहगल और सदस्य पिंकी ने कोर्ट में रखे तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए कंपनी को ग्राहक को मानसिक और शारीरिक परेशानी देने के लिए 10000 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिया.कंपनी ने दिया अजीबो-गरीब तर्क दिल्ली के एक ग्राहक ने साल 2014 में एयर कंडिशनर खरीदा था. ग्राहक का आरोप है कि कंपनी ने एसी की सर्विस के लिए जो आदमी भेजा, वो अप्रशिक्षित था. उसने सही से सर्विस नहीं की. परिणामस्वरूप एसी में दिक्कत होनी शुरू हो गई. जब इसकी शिकायत कंपनी से की गई तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया.मामला कंज्यूमर कोर्ट में पहुंच गया. कोर्ट में कंपनी ने दलील दी की एसी की खराब होने की वजह टेक्निशियन की लापरवाही या गलती नहीं बल्कि गंदे नाले से उठा धूंआ है. इस धूंए की वजह से एसी की कॉइल्स खराब हो गई. उपभोक्ता ने कंपनी की इस दलील का खंडन करते हुए कहा कि उसके घर के आसपास कोई गंदा नाला है ही नहीं. कोर्ट ने भी कंपनी की यह दलील नहीं मानी.FIRST PUBLISHED : November 14, 2024, 08:29 IST
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गंदे नाले के धुएं से खराब हो गया AC…पैसा बचाने को कंपनी की गजब दलील

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