Last Updated:May 26, 2025, 10:38 ISTEPFO ने ओवरलैप सेवा अवधि पर पीएफ ट्रांसफर या निकासी के दावे खारिज नहीं करने का फैसला किया है, जिससे 7 करोड़ कर्मचारियों को राहत मिलेगी. अब ऑनलाइन प्रक्रियाएं आसान होंगी.इस बदलाव से देश के करीब 7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा. हाइलाइट्सईपीएफओ ने ओवरलैप सेवा अवधि पर पीएफ दावे खारिज नहीं करने का फैसला किया.अब पीएफ ट्रांसफर और निकासी की प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान होगी.इस बदलाव से 7 करोड़ कर्मचारियों को राहत मिलेगी.नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अब सेवा अवधि में ओवरलैप यानी एक ही दिन में दो कंपनियों में नौकरी दिखने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने या निकालने के दावे को खारिज नहीं किया जाएगा. इस संबंध में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया गया है. 20 मई को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे गए इस सर्कुलर में कहा गया है कि कई बार तकनीकी कारणों या रिकॉर्ड की गलती से एक कर्मचारी की दो कंपनियों में सेवा अवधि ओवरलैप हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्मचारी का दावा गलत है. ऐसे मामलों में पीएफ ट्रांसफर या निकासी को रोका नहीं जाना चाहिए. इस बदलाव से देश के करीब 7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जिनकी बचत ईपीएफओ में जमा है.
अब तक ऐसे मामलों में दावे खारिज कर दिए जाते थे जिससे कर्मचारियों का पीएफ का पैसा फंस जाता था. खासकर तब परेशानी होती थी जब कोई कर्मचारी लंबे समय तक नौकरी करता है और फिर एक दिन का भी ओवरलैप हो जाता है. ऐसी स्थिति में कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार को भी पैसा नहीं मिल पाता था. EPFO ने यह भी साफ किया है कि केवल उन्हीं मामलों में दावे को रोका जाए, जहां असली शक हो और स्पष्टीकरण की जरूरत हो. वरना बाकी सभी मामलों में PF ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए. यह फैसला श्रम मंत्रालय द्वारा EPFO में किए जा रहे सुधारों का हिस्सा है. अब कई प्रक्रियाएं पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई हैं.
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कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, फाइनेंस एक्सपर्ट कुणाल काबरा का कहना है कि अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल काम किया और रिकॉर्ड में एक दिन की ओवरलैप हो गई, तो PF की पूरी रकम अटक जाती थी. अब यह आदेश बड़ी राहत देगा. उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति में कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार को भी पैसा नहीं मिल पाता था.
आसान हुई है पीएफ निकासी प्रक्रिया
अब कर्मचारियों को PF निकालने या ट्रांसफर करने के लिए HR से मंजूरी या अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है. साथ ही, चेक या बैंक पासबुक की फोटो कॉपी भी जरूरी नहीं रही, खासकर आंशिक निकासी जैसे इलाज, पढ़ाई या शादी के लिए. हालांकि EPFO की वेबसाइट अभी थोड़ी धीमी है और सर्वर से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं. लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि जून के आखिर तक वेबसाइट का अपग्रेड पूरा हो जाएगा और ऑनलाइन सेवाएं बेहतर होंगी.
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