नई दिल्ली. सरकार ने 3 जनवरी को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDA) के मसौदे को जारी कर दिया है और अब इस पर आम लोगों से राय मांगी गई है. इस मसौदे पर आम जनता 18 फरवरी तक अपनी राय देगी और उसकी राय के आधार पर डीपीडीए को लेकर सरकार चर्चा करेगी. बता दें कि इस मसौदे को अगस्त 2023 में ही संसद से पारित कर दिया गया था. इस मसौदे में एक नियम उन बडी टेक कंपनियों के लिए भी है जो पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करती हैं. इस एक्ट में कहा गया है कि टेक कंपनियों और प्लेटफॉर्म को वेरिफाई कराना होगा कि पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए जो एल्गोरिदम वो लगा रहे हैं, उससे यूजर को कोई जोखिम न हो.
इस ड्राफ्ट में यह भी कहा या है कि टेक फर्म, पर्सनल डेटा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते. खासतौर से देश के बाहर इसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए. बता दें कि सरकार ने 16 महीनों के इंतजार के बाद DPDP एक्ट मसौदे को 3 जनवरी को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी कर दिया है. यानी अब इस पर जनता अपनी राय देगी. आम जनता के राय को गोपनीय रखा जाएगा और इस बात का खुलासा नहीं किया जाएगा कि किसने क्या राय दी है.
क्या कहता है ये एक्टDPDP एक्ट को अगस्त 2023 को संसद में पास किया गया था. इसमें कहा गया है कि सरकार किसी भी डेटा फिड्युसरी को उसके जोखिम के आधार पर सरकार अधिसूचित कर सकती है. इसलिए, सभी उद्देश्यों के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े तकनीकी प्लेटफार्मों को महत्वपूर्ण डेटा फिड्युशरीज के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है.
डीपीडीपी नियमों की धारा 12 में अतिरिक्त दायित्वों की सूची दी गई है जिनका इन प्लेटफार्मों को पालन करना होगा, जिसमें एल्गोरिदम की सुरक्षा सुनिश्चित करना और व्यक्तिगत डेटा के ट्रांसफर से जुडा प्रतिबंध भी है.
धारा 12(3) कहती है कि डेटा फिड्युसरी यह वेरिफाई करेगा कि उसके द्वारा संसाधित व्यक्तिगत डेटा की होस्टिंग, उसका डिस्प्ले, अपलोडिंग, संशोधन, प्रकाशन, ट्रांसमिशन, स्टोरेज, अपडेटिंग या शेयरिंग करने के लिए उसके द्वारा तैनात एल्गोरिदमिक सॉफ्टवेयर से डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों के लिए जोखिम पैदा नहीं हो रहा.
नियम 12(4) कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर यदि पर्सनल डेटा या ट्रैफिक डेटा को संसाधित किया जा सकता है, लेकिन भारत के बाहर इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.इसे भी वेरिफाई किया जाएगा. ये प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुछ व्यक्तिगत डेटा को पूरी तरह से देश की सीमाओं के भीतर ही संसाधित और संग्रहीत किया जाना चाहिए .
Tags: Business newsFIRST PUBLISHED : January 4, 2025, 21:02 IST
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