म्यूचुअल फंड्स में ‘रिस्क’ है तो ये ‘सही’ कैसे? कोर्ट ने सेबी और AMFI को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली. म्यूचुअल फंड सही है… ऐसा सुनते-सुनते यदि आपके कान थक नहीं गए हैं तो बताएं. टेलीविजन पर हर दिन, हर घंटे म्यूचुअल फंड्स के सही होने का दावा किया जा रहा है और बड़े जोर-शोर से किया जा रहा है. ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं, ताकि निवेशकों के मन में म्यूचुअल फंड्स को लेकर कोई शक न रहे. लेकिन क्या म्यूचुअल फंड्स को लेकर निवेशकों को सही मार्गदर्शन मिल रहा है? इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) और एसोसिएसन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (AMFI) को नोटिस जारी किया है.

बता दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) चंद्रकांत शाह ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. शाह ने कहा था कि सेबी ने निवेशकों को एजुकेट करने का काम AMFI को सौंप दिया है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई नहीं जा रही. उन्होंने यहां तक कहा कि AMFI द्वारा चलाए जा रहे विज्ञापन जैसे कि “म्यूचुअल फंड सही है” और “धैर्य रखें, निवेश बनाए रखें” निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं.

याचिका में कहा गया है कि AMFI के प्रचार अभियान म्यूचुअल फंड को एक ‘सुरक्षित निवेश विकल्प’ के रूप में पेश करते हैं, जबकि इसमें ‘जोखिम’ भी जुड़े होते हैं. शाह ने आरोप लगाया कि इन विज्ञापनों में पूरी जानकारी देने के बजाय मशहूर हस्तियों का इस्तेमाल करके निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है. शाह ने कहा कि यदि म्यूचुअल फंड्स में ‘जोखिम’ है तो ये ‘सही’ कैसे हो सकते हैं?

कोर्ट ने माना इसे सार्वजनिक हित का मुद्दाचीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की पीठ ने इस मामले को सार्वजनिक हित का मुद्दा माना और याचिका पर सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इसके साथ ही, अदालत ने एक वकील अभिषेक वेंकटारमन को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया है, ताकि वे कोर्ट की मदद कर सकें.

सेबी और एएमएफआई की जिम्मेदारीसेबी का मुख्य कार्य बाजार को नियमित करने और निवेशकों को सही जानकारी देने का है. हालांकि, याचिकाकर्ता का कहना है कि सेबी ने अपनी यह जिम्मेदारी AMFI को सौंप दी है, जो इसे सही तरीके से पूरा नहीं कर रही. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2025 को तय की है. यह देखना दिलचस्प होगा कि सेबी और एएमएफआई इस पर क्या रुख अपनाते हैं.
Tags: Bombay high court, Mutual fund, Mutual fundsFIRST PUBLISHED : December 19, 2024, 13:06 IST

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