Last Updated:May 19, 2025, 14:24 ISTITR Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन इस बार भी 31 जुलाई ही रखी है. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस डेट बढ़ाने का भी कोई कारण नहीं दिख रहा है.साल 2025 के लिए आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. हाइलाइट्सआईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.फॉर्म 16 में बदलाव के कारण देरी हो रही है.31 जुलाई के बाद जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं.नई दिल्ली. नया वित्तवर्ष शुरू हुए डेढ़ महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक आईटीआर दाखिल करने को लेकर दौड़भाग शु्रू नहीं हुई. इनकम टैक्स विभाग ने अभी तक आईटीआर फॉर्म 1 से लेकर 7 तक को नोटिफाई भी कर दिया है. इसके अलावा कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले फॉर्म 16 में भी कई बदलाव कर दिए गए हैं. ऐसे में कई करदाताओं के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार आईटीआर की डेडलाइन कुछ और होगी.
करदाताओं को इस बार वित्तवर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है. हालांकि, अभी तक टैक्सपेयर्स में आईटीआर फॉर्म भरने को लेकर भागदौड़ शुरू नहीं हुई है. इसका मुख्य कारण है कि नियोक्ताओं की और से फॉर्म 16 का न मिलना. एक तो फॉर्म 16 में इस बार कई बदलाव भी किए जा रहे हैं और दूसरी बात कि नियोक्ता 15 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 उपलब्ध कराते हैं. जाहिर है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की असली दौड़ 15 जून के बाद ही शुरू होगी. अगर किसी को फॉर्म 16 नहीं भी मिलता है तो वह फॉर्म 26एएस के जरिये भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है.
क्या है इसकी डेडलाइनआईटीआर भरने की आखिरी तिथि तो अमूमन 31 जुलाई होती है और माना जा रहा है कि इस बार भी यही डेडलाइन रहेगी. करदाताओं की आसानी के लिए सरकार ने आईटीआर फॉर्म को और सरल बना दिया है, जिसमें पहले से ही ज्यादातर जानकारियां फीड रहेंगी. आखिरी समय की भागदौड़ और भीड़ से बचने के लिए करदाताओं को यही सलाह है कि समय से पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर लिया जाए.
डेडलाइन चूके तो क्या होगाअगर कोई करदाता 31 जुलाई की डेडलाइन चूक जाता है तो उसके लिए भी जुर्माने और ब्याज के साथ रिटर्न दाखिल करने का समय रहता है. ऐसे करदाता 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न भर सकते हैं. बस उन्हें कुछ पेनाल्टी और ब्याज का भुगतान करना होगा. हालांकि, अगर कोई करदाता ऐसा है कि जिसे अपने खाते का ऑडिट कराना जरूरी है तो उन्हें बिना किसी जुर्माने या ब्याज के ही 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न भरने का मौका मिलता है.
30 नवंबर तक डेडलाइनऐसे बिजनेस संस्थान या कंपनियां जिनका विदेशों में ट्रांजेक्शन होता है या फिर घरेलू लेवल पर भी उनका मोटा ट्रांजेक्शन रहता है, उन्हें भी बिना किसी पेनाल्टी या ब्याज के 30 नवंबर तक अपना रिटर्न भरने का मौका मिलेगा. अगर किसी करदाता के रिटर्न में गलती हो गई है और बाद में उसे सुधारना चाहता है तो बिना पेनाल्टी या ब्याज के 31 दिसंबर तक अपना रिवाइज आईटीआर दाखिल कर सकता है.
कितना लगता है जुर्मानाअगर कोई व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं दाखिल कर पाता है तो उसे जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है. जुर्माने की यह राशि 5 लाख तक की कमाई पर 1 हजार रुपये है, जबकि 5 लाख से ज्यादा कमाई वाले करदाताओं को 5 हजार रुपये का जुर्माना भरकर 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न भरने का मौका दिया जाता है. हालांकि, ऐसे करदाताओं को अपने घाटे के समायोजन का मौका आगे नहीं दिया जाता है.
Pramod Kumar Tiwariप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ेंप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि… और पढ़ेंभारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखेंLocation :New Delhi,DelhihomebusinessITR Filing : इस बार क्या है आईटीआर भरने की लास्ट डेट, कब मिलेगा फॉर्म 16
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