Last Updated:June 26, 2025, 20:21 ISTपायलट और को-पायलट के बीच फर्क क्या होता है? (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)नई दिल्ली. अब देश में पायलट बनना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने भारतीय वायुयान अधिनियम के तहत आरटीआर परीक्षा कराने का अधिकार डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को दे दिया है. इससे पहले रेडियो टेलीफोन रिस्ट्रिक्टेड (RTR) परीक्षा कराने का अधिकार दूरसंचार विभाग के पास था.नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम के तहत अब डीजीसीए को आरटीआर परीक्षा आयोजित करने का अधिकार मिल गया है. पहले यह परीक्षा दूरसंचार विभाग के अधीन होती थी.
अब पायलटों को नहीं झेलनी पड़ेगी दोहरी एजेंसी की मशक्कतनायडू ने बताया कि इस बदलाव से अब पायलटों को सीपीएल और आरटीआर दोनों के लिए अलग-अलग एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. DGCA अब इन दोनों सर्टिफिकेट को एक ही विंडो से जारी करेगा, जिससे पायलट बनने की प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो जाएगी. इस बारे में नए आरटीआर नियमों को 6 महीने के भीतर नोटिफाई किया गया है.
The landmark Act for modernizing India’s civil aviation ecosystem—the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam—came into force on 1 January 2025.
Promoting Ease of Doing Business and Ease of Flying for pilots in India, the Act’s transformative provisions empower the DGCA to conduct the RTR…
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