Last Updated:February 19, 2025, 11:31 ISTMCD Parking Fee : दिल्ली में पार्किंग को लेकर एमसीडी ने नया नियम जारी कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि अब शोरूम या पुरानी कारें बेचने वालों की ओर से अगर गलत पार्किंग की गई तो मोटा जुर्माना और शुल्क वसूला …और पढ़ेंदिल्ली एमसीडी ने अवैध पार्किंग के नियम बदल दिए हैं. हाइलाइट्सगलत पार्किंग पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.एमसीडी ने नई श्रेणी ‘वाहन शोरूम’ बनाई.भंडारण शुल्क प्रतिदिन 500 से 8,000 रुपये तक होगा.नई दिल्ली. राजधानी में भाजपा सरकार के आने के बाद नियमों में और सख्ती देखने को मिल रही है. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सार्वजनिक सड़कों पर कार शोरूम और किराये पर कार देने वाले कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से पार्क की गई पुरानी कारों को रोकने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना और एक अलग श्रेणी की बना दी है. अगर इन कारोबारियों की ओर से गलत पार्किंग की गई तो सीधे 10 हजार का जुर्माना ठोका जाएगा.
एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि ‘वाहन शोरूम’ नाम से नई श्रेणी जोड़ी गई है. इसमें पुरानी कारों की बिक्री या किराये पर कार देने वाले शामिल हैं. केंद्रीय लाइसेंसिंग और प्रवर्तन प्रकोष्ठ ने इस बाबत 10 फरवरी को ही आदेश जारी कर नई श्रेणी बनाने की बात कही थी. शोरूम श्रेणी के तहत कार बेचने या किराये पर देने वालों के अलावा फेरीवालों की ओर से किए जाने वाले अतिक्रमण या अवैध पार्किंग पर भी दंड का प्रावधान किया गया है.
कितने रुपये लगेगा शुल्कएमसीडी अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वाहन के लिए 10,000 रुपये का संयोजन शुल्क लगाया जाएगा. साथ ही उसे हटाने और एमसीडी की पार्किंग में खड़ा करने यानी भंडारण पर भी अलग से शुल्क लिया जाएगा. 10 हजार रुपये के इस जुर्माने और भंडारण शुल्क का भुगतान वही शोरूम या बिजनेस वाला करेगा, जिसने अवैध रूप से पार्किंग की है. एमसीडी का कहना है कि सड़कों पर बिक्री या खरीद के लिए पुरानी कारों की पार्किंग एक बड़ी समस्या बन गई है और लोगों ने भी अक्सर सड़कों पर बड़ी संख्या में बेचने के लिए खड़ी गई पुरानी कारों से होने वाली समस्या की शिकायत की है.
एमसीडी वसूलेगी पार्किंग शुल्कअधिकारी ने बताया कि जिन वाहनों को अवैध पार्किंग से उठाकर एमसीडी के पार्किंग स्थल में जमा किया जाएगा, उनसे भंडारण शुल्क भी लिया जाएगा. इस नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. पहले एक क्विंटल से अधिक वजन वाले वाहनों के लिए प्रतिदिन 200 रुपये प्रति क्विंटल और एक क्विंटल से कम वजन वाले वाहनों के लिए प्रति दिन 100 रुपये प्रति क्विंटल लिया जाता था. अब इन नियमों को बदलकर दोपहिया वाहनों और ई-रिक्शा के लिए भंडारण शुल्क प्रतिदिन 500 रुपये होगा. हल्के यात्री वाहनों जैसे कार, जीप, वैन के लिए यह प्रतिदिन 1,000 रुपये होगा. हल्के माल वाहनों के लिए भंडारण शुल्क प्रतिदिन 2,000 रुपये होगा. मध्यम यात्री वाहनों, भारी यात्री वाहनों, मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों के लिए दर प्रतिदिन 4,000 रुपये होगी. इसके अलावा कई एक्सल वाले बड़े ट्रेलरों के लिए शुल्क प्रतिदिन 8,000 रुपये होगा.
कार चालकों को बड़ा फायदाएमसीडी की ओर से कैटेगरी बनाने के बाद एक वैगनआर जैसी कार (वजन लगभग 850 किग्रा), जिसे पहले भंडारण के लिए प्रतिदिन 1,600 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, अब प्रतिदिन 1,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. हालांकि, एक स्कॉर्पियो जैसी एसयूवी (वजन लगभग 1,920 किग्रा) के लिए भी यही शुल्क होगा. पहले ऐसी एसयूवी के लिए शुल्क 3,800 रुपये था. अधिकारी ने बताया कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां वाहन मालिक लंबे समय तक अपनी गाड़ी लेने नहीं आए और उनका भंडारण शुल्क कार की असल कीमत से भी ज्यादा पहुंच गया. इससे एमसीडी और वाहन मालिकों के बीच मुकदमेबाजी भी हुई, लेकिन दरों को संशोधित करके इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है.
अन्य सामानों पर कैसे लगेगा जुर्मानाएमसीडी ने बताया कि वाहनों के अलावा अन्य सामानों पर भी जुर्माना लगाने की दर तय की गई है. 1 क्विंटल और उससे अधिक के सामान के भंडारण के लिए जुर्माना प्रतिदिन 200 रुपये होगा और 1 क्विंटल से कम भार के लिए यह प्रतिदिन 100 रुपये होगा. संयोजन शुल्क 600 रुपये से लेकर फेरीवालों और अतिक्रमणकारियों के लिए 15,000 रुपये तक होगा. किसी सामान या वाहन को हटाने का शुल्क वजन के आधार पर अलग-अलग होगा. दरें चार स्लैब में हैं 40 किग्रा तक के भार के लिए 300 रुपये से लेकर 5 क्विंटल से अधिक भार के लिए 2,000 रुपये तक शुल्क लगेगा.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :February 19, 2025, 11:31 ISThomebusinessसरकार बदलते ही कड़क हो गया दिल्ली का मिजाज! गलत पार्किंग पर 10000 जुर्माना
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