GST रजिस्ट्रेशन में देरी और करप्शन का क्लेम निकला फर्जी, CBIC ने खारिज किया दावा

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Last Updated:May 31, 2025, 22:35 ISTनई दिल्ली. जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन में देरी और भ्रष्टाचार का सोशल मीडिया में किया गया क्लेम फर्जी निकला. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने शनिवार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने में देरी और भ्रष्टाचार के बारे में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट एक क्लेम को खारिज करते हुए कहा कि आवेदक ने अभी तक दिल्ली राज्य जीएसटी अधिकारियों की ओर से मांगे गए डिटेल पेश नहीं किए हैं.

एक आदमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर बताया कि कैसे 20 दिन पहले आवेदन करने के बाद भी उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया है. इस पोस्ट को ‘एक्स’ पर एक दूसरे यूजर ने शेयर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने में ‘भ्रष्टाचार’ है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर ही सीबीआईसी ने मामले के फैक्ट दिए और कहा कि आवेदन इस हफ्ते 26 मई, 2025 को दायर किया गया था, जिसे दिल्ली राज्य जीएसटी को सौंपा गया था. सीबीआईसी ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं थी. इसने कहा कि दिल्ली राज्य जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, मामले को तुरंत प्रोसेस किया गया था और कंपनी की ओर से किराया समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले शख्स का डेजिग्नेशन नहीं होने के बारे में सवाल किया गया था.

सीबीआईसी ने कहा, “इस स्टेज पर, एआरएन टैक्सपेयर साइड से जवाब के लिए पेडिंग था और टैक्सपेयर को इसकी जानकारी दे दी गई थी. पेंडिंग जानकारी हासिल होने पर दिल्ली जीएसटी अधिकारियों की ओर से आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी.”

A detailed response from @cbic_india. To provide service to the taxpayer is our duty. While so serving the taxpayers, transparency and integrity are crucial in earning their trust and confidence. Confident that the Board and the field formations will remain sensitive and…

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 31, 2025

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