कैसा होगा नया इनकम टैक्‍स कानून? सीबीडीटी चेयरमैन ने खोल दिया राज

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Last Updated:February 05, 2025, 11:44 ISTNew Income Tax Bill : वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट में नए इनकम टैक्‍स बिल की घोषणा की है, सभी करदाताओं की निगाह इसी पर टिकी है. बिल संसद में जल्‍द पेश किया जाएगा, इससे पहले सीबीडीटी चेयरमैन ने बताय…और पढ़ेंसीबीटीडी चेयरमैन ने बताया कि इनकम टैक्‍स कानून में क्‍या बदलाव होंगे. हाइलाइट्सनया इनकम टैक्स कानून करदाताओं के लिए आसान होगा.7 लाख से 12 लाख आय पर टैक्स देनदारी शून्य होगी..नया कानून सरल भाषा में लिखा जाएगा.नई दिल्‍ली. वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नया इनकम टैक्‍स कानून लाने की बात कही है. इस घोषणा के बाद से ही टैक्‍सपेयर्स के बीच यह कयास शुरू हो गया है कि आखिर नया इनकम टैक्‍स कानून कैसा होगा और इसका उन पर क्‍या असर पड़ेगा. टैक्‍सपेयर्स की इस दुविधा और शंका को शांत करते हुए केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि नया इनकम टैक्‍स कानून प्रत्‍यक्ष कर को काफी आसान बना देगा और टैक्‍सपेयर्स की लाइफ भी आसान हो जाएगी.

टाइम्‍स ऑफ इंडिया के अनुसार, सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया कि यह बहुत संतोष की बात है कि इस बार बजट को इतनी सकारात्मकता से लिया गया है और करदाता खुश हैं. अगर करदाता खुश हैं, तो हम भी खुश हैं. टैक्‍स में दिया गया पूरा लाभ लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का है और इस साल का बजट लक्ष्य 22.37 लाख करोड़ रुपये है, तो यह कुल करों का 5% बनता है. लोगों के हाथ में यह 1 लाख करोड़ रुपये होने का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा. व्यापार विकसित होगा. एक बार जब यह सकारात्मक होता है, तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है. जब यह बढ़ती है, तो इसका टैक्‍स रेवेन्‍यू पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

वापस आ जाएगा पूरा पैसारवि अग्रवाल के मुताबिक, टैक्‍स छूट के रूप में हमारी ओर से दिया गया पैसा वापस आएगा. यह कंपनियों के माध्यम से आएगा, यह व्यापार आय के माध्यम से आएगा, यह वेतन के माध्यम से भी आ सकता है, क्योंकि अगर कंपनियां बढ़ती हैं, तो वेतन भी बढ़ेगा. इस 1 लाख करोड़ रुपये की राहत का सकारात्मक प्रभाव होगा. हम इस साल 15% की दर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस राहत के कारण बजट लक्ष्य 12.46% रखा गया है. लगभग 2-2.5% का मार्जिन है, जिसे हमने ध्यान में रखा है. आपको करदाता के साथ संवाद करना चाहिए और हमें उन पर विश्‍वास रखना चाहिए.

दो तरह से मिलेगा फायदासीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि इसका फायदा उठाने के लिए दो चीजें हैं. एक तो करदाता को रिटर्न फाइल करना होगा और फिर अगर रिफंड बनता है तो वह व्यक्ति रिफंड ले सकता है. रिटर्न की संख्या लगभग वही रहेगी. यह लगभग 9 करोड़ होगी. पहले 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट मिलती थी, अब यह 12 लाख रुपये तक हो गई है. कहा जा सकता है कि डेढ़ करोड़ करदाताओं के लिए, जो इस श्रेणी (7 लाख रुपये से 12 लाख रुपये) में थे, उनकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाएगी. लाभ पाने वाले वास्तविक करदाताओं की संख्या लगभग 3 करोड़ होगी.

कैसा होगा नया टैक्‍स कानूनचेयरमैन ने बताया कि यह भाषा के मामले में सरल होगा और इसकी प्रस्तुति सरलता के साथ की जाएगी. इसके पीछे का विचार यह है कि मौजूदा कानून 1961 का है. कई बार आप पाते हैं कि अभिव्यक्ति वाक्य यूजर्स के अनुकूल नहीं होते, वे सरल नहीं होते और करदाता के लिए प्रावधानों को वास्तव में समझना मुश्किल हो जाता है. इससे भ्रम पैदा होता है और करदाता हतोत्साहित होते हैं, जिसके परिणाम से मुकदमेबाजी बढ़ती है. लिहाजा हम उन धाराओं को सरल अंग्रेजी भाषा में फिर से लिखेंगे, ताकि लोगों के लिए इसे समझना आसान हो. इससे डॉक्‍यूमेंट का बोझ कम होगा और मुकदमेबाजी भी घटेगी.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :February 05, 2025, 11:44 ISThomebusinessकैसा होगा नया इनकम टैक्‍स कानून? सीबीडीटी चेयरमैन ने खोल दिया राज

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