टैक्स देनदारी पर बकाया ब्याज होगा माफ, इन 3 शर्तों के साथ मिलेगी राहत

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नई दिल्ली. आयकर विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए टैक्स अधिकारियों को खास शर्तों के साथ टैक्सपेयर्स पर बकाया ब्याज को माफ करने या कम करने की अनुमति दे दी है. आयकर अधिनियम की धारा 220 (2ए) के तहत यदि कोई करदाता किसी मांग नोटिस में निर्दिष्ट कर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. यह अधिनियम प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त (CCIT) या प्रधान आयुक्त या आयुक्त रैंक के अधिकारियों को देय ब्याज राशि को कम करने या माफ करने का अधिकार भी देता है.

कौन-सा अधिकारी कितनी राहत दे सकता है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 4 नवंबर को जारी एक सर्कुलर के जरिये ब्याज की मौद्रिक सीमा तय की है जिसे कर अधिकारी माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. इसके अनुसार, पीआरसीआईटी रैंक का अधिकारी 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ब्याज को कम करने या माफ करने का फैसला कर सकता है. 50 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये तक के बकाया ब्याज के लिए सीसीआईटी रैंक का अधिकारी छूट/कटौती का फैसला करेगा, जबकि पीआरसीआईटी या आयकर आयुक्त 50 लाख रुपये तक के बकाया ब्याज पर फैसला कर सकते हैं.

3 शर्तों के तहत मिलेगी राहत

वहीं धारा 220(2ए) के तहत देय ब्याज में कटौती या छूट तीन तय शर्तों के पूरा होने पर मिलेगी. ये शर्ते हैं, ऐसी राशि के भुगतान से करदाता को वास्तविक कठिनाई हुई है या होगी; ब्याज भुगतान में चूक करदाता के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई थी; करदाता ने कर निर्धारण से संबंधित जांच में या उससे देय किसी राशि की वसूली की कार्यवाही में सहयोग किया है.

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी साझेदार सचिन गर्ग ने कहा, ‘‘सीबीडीटी के इस कदम से धारा 220 के तहत ब्याज में छूट या कमी के लिए करदाता द्वारा किए गए आवेदनों का शीघ्र निपटान करने में मदद मिलने की उम्मीद है. यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 220 के तहत ब्याज में ऐसी कमी या छूट की मांग करने के लिए जिन निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.’’ एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि इस कदम से ब्याज राहत देने में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा.
Tags: Business news, Income tax department, Income tax exemption, Income tax latest newsFIRST PUBLISHED : November 5, 2024, 15:26 IST

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