इंश्योरेंस कंपनी या पार्किंग का मालिक, झंडेवालान आग में जली गाड़ियों का मुआवजा देगा कौन?

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इंश्योरेंस कंपनी या पार्किंग का मालिक, झंडेवालान आग में जली गाड़ियों का मुआवजा देगा कौन?

Last Updated:April 02, 2025, 15:32 ISTनई दिल्ली के झंडेवालान में आग से जली गाड़ियों का मुआवजा इंश्योरेंस पॉलिसी, पार्किंग मालिक या बिल्डिंग प्रबंधन पर निर्भर करेगा. कंप्रिहेंसिव बीमा होने पर नुकसान की भरपाई संभव है. पार्किंग की लापरवाही साबित होने …और पढ़ेंझंडेवालान के एक शॉपिंग कॉम्पलेक्स में मंगलवार को आग लग गई थी. हाइलाइट्सकंप्रिहेंसिव बीमा होने पर आग से हुए नुकसान की भरपाई संभव है.पार्किंग की लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई से मुआवजा मिल सकता है.थर्ड-पार्टी बीमा में आग से हुए नुकसान की भरपाई नहीं होती.नई दिल्ली. पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अगर आग लग जाए तो क्या मुआवजे के लिए पार्किंग का मालिक भी जिम्मेदार होगा? क्या जिस बिल्डिंग में वह पार्किंग है उस बिल्डिंग का प्रबंधन करने वाली कंपनी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ऐसे ही कुछ सवाल मंगलवार को नई दिल्ली के झंडेवालान स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग आग के बाद लोगों को मन में आए. जहां आग लगी वह शॉपिंग के डीडीए का था तो क्या डीडीए उन कार मालिकों के नुकसान की भरपाई करेगा?

इन सवालों के जवाब जानने के लिए न्यूज18 ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के गुरदीप सिंह बत्रा से बात की. उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में किसे जिम्मेदार ठहराया जाना है यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है. इन कारकों में पीड़ित की इंश्योरेंस पॉलिसी और संभावित असावधानी आदि शामिल हैं. आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं.

1. व्यक्तिगत वाहन बीमा (Motor Insurance Policy)Comprehensive (व्यापक) बीमा: अगर गाड़ी मालिक के पास कंप्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस है, तो आग से हुए नुकसान की भरपाई “फायर” सेक्शन के तहत की जाएगी. इसके लिए गाड़ी मालिक को बीमा कंपनी में क्लेम फाइल करना होगा.

Third-Party बीमा: अगर गाड़ी मालिक के पास सिर्फ थर्ड-पार्टी बीमा है, तो आग से हुए नुकसान की भरपाई नहीं होगी क्योंकि थर्ड-पार्टी बीमा में गाड़ी के अपने नुकसान (Own Damage) को कवर नहीं किया जाता.

2. प्रॉपर्टी मालिक या पार्किंग प्रोवाइडर की जिम्मेदारीअगर आग पार्किंग की लापरवाही (जैसे, खराब इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करना) की वजह से लगी है, तो गाड़ी मालिक कानूनी कार्रवाई करके मुआवजा मांग सकते हैं. पार्किंग मालिक के पास अगर पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, तो इससे गाड़ियों को हुए नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया और गलती स्वीकार करने पर निर्भर करेगा.

3. बिल्डिंग की फायर इंश्योरेंस पॉलिसीअगर आग किसी बिल्डिंग में लगी, तो वहां की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और सामान को कवर करेगी, लेकिन गाड़ियों का नुकसान इसमें शामिल नहीं होता. गाड़ी का नुकसान तभी कवर होगा अगर नीति में विशेष रूप से इसका जिक्र किया गया हो.

क्या करें पीड़ित?अगर आपकी गाड़ी जल गई है, तो सबसे पहले अपनी बीमा पॉलिसी को चेक करें. अगर कंप्रिहेंसिव बीमा है, तो क्लेम कर सकते हैं. अगर आग पार्किंग की लापरवाही से लगी है, तो कानूनी कार्रवाई का विकल्प खुला है. लेकिन अगर सिर्फ थर्ड-पार्टी बीमा है, तो बीमा कंपनी से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :April 02, 2025, 15:32 ISThomebusinessइंश्योरेंस कंपनी या पार्किंग का मालिक, आग में जली गाड़ियों का मुआवजा देगा कौन?

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