Agency:News18HindiLast Updated:February 02, 2025, 06:27 ISTNPS Vatsalya: अब एनपीएस वात्सल्य स्कीम में निवेशकों को 50 हजार रुपये टैक्स डिडक्शन मिलेगा. यह डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगा.
एनपीएस वात्सल्य स्कीम में माता-पिता बच्चों के नाम पर योगदान कर सकते हैं.
हाइलाइट्सएनपीएस वात्सल्य में 50,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलेगा.माता-पिता बच्चों के एनपीएस में योगदान कर सकते हैं.इस स्कीम में न्यूनतम 1,000 रुपये सालाना निवेश जरूरी है.NPS Vatsalya: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट-2025 पेश किया. बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में टैक्स बेनेफिट को लेकर बड़ा ऐलान नहीं किया. लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस वात्सल्य स्कीम में 50,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलेगा. आसान भाषा में कहें तो अगर माता-पिता/अभिभावक एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत बच्चे के एनपीएस अकाउंट में कंट्रिब्यूट करते हैं तो सेक्शन 80सीसीडी के सब-सेक्शन 1बी के तहत उन्हें 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80CCD के सब-सेक्शन 1B के तहत एनपीएस के लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट को एनपीएस वात्सल्य अकाउंट्स में किए गए कंट्रिब्यूशन तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है. माता-पिता/अभिभावक की कुल आय, एनपीएस के तहत किसी भी नाबालिग के अकाउंट में भुगतान या जमा की गई राशि से मैक्सिमम 50,000 रुपये की डिडक्शन की अनुमति दी जाएगी.
कब शुरू हुई एनपीएस वात्सल्य स्कीम केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान किया था, जिसे आधिकारिक रूप से 18 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया. सरकार की इस पहल के तहत माता-पिता अपने बच्चों के लिए एनपीएस में योगदान कर सकते हैं, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित करने और बचत की आदत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
₹1000 में कर सकते हैं निवेशइस स्कीम में बच्चे के बालिग यानी 18 साल का होते ही एनपीएस उसके नाम से ट्रांसफर हो जाती है. फिर इस स्कीम में जमा कुल पैसा एनपीएस टियर-1 अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. इस स्कीम में माता-पिता या अभिभावक को सालाना कम से कम 1,000 रुपये निवेश करना जरूरी है. मैक्सिमम निवेश की लिमिट नहीं है.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :February 02, 2025, 06:27 ISThomebusinessबेटा-बेटी के लिए खास है यह सरकारी स्कीम, अब मिलेगा ₹50000 टैक्स डिडक्शन
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