Agency:moneycontrol.comLast Updated:February 01, 2025, 22:24 ISTIncome Tax News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सैलरीड क्लास को बड़ी राहत दी है. इसके तहत अब 13.05 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. आइए समझते हैं पूरा गणित…वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में सैलरीड क्लास को बड़ी राहत दी है. हाइलाइट्सन्यू टैक्स रिजीम से सैलरीड क्लास को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा.अब 13.05 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा 30,000 की मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में सैलरीड क्लास को बड़ी राहत दी है. वित्तमंत्री ने शनिवार को देश का बजट पेश करते हुए घोषणा की, अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करने पर यह लिमिट 12.75 लाख रुपये तक बढ़ जाती है. हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि अब 12.75 पर नहीं, बल्कि 13.05 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो आइए आपको बताते हैं पूरा कैलकुलेश…
13.05 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोग इनकम टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं. उन्हें 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ लगभग 30,000 रुपये की मार्जिनल रिलीफ मिलेगी.
कैसे मिलेगा 13.05 लाख रुपये तक टैक्स फ्री इनकम का फायदा?मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सीए अभिषेक अनेजा ने बताा, टैक्स स्लैब में बदलाव के कारण टैक्सपेयर्स को अचानक ज्यादा बोझ न उठाना पड़े, इसलिए सरकार मार्जिनल रिलीफ देती है. अभी ये मार्जिनल रिलीफ 30,000 रुपये का है. इसका मतलब ये हुआ कि 12 लाख रुपये सैलरी टैक्स फ्री होने के बाद उस पर 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें, तो ये टोटल 12.75 लाख रुपये होता है. वहीं इसमें 30,000 रुपये का मार्जिन रिलीफ भी जोड़ दें तो, 13.05 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.
कितना घटा टैक्स?बजट 2025 में नए टैक्स स्लैब लागू होने के बाद, विभिन्न इनकम ब्रैकेट में कितना टैक्स घटा, यहां जानें…
12 लाख रुपये तक – पहले 80,000 रुपये देना पड़ता था. अब कोई टैक्स नहीं लगेगा.
13.05 लाख रुपये तक – पहले 80,000 रुपये टैक्स था. अब कोई टैक्स नहीं.
16 लाख रुपये तक – पहले 1.70 रुपये लाख देना होता था. अब 1.20 लाख रुपये टैक्स लगेगा.
18 लाख रुपये तक – पहले 2.30 रुपये लाख टैक्स था. अब 1.60 रुपये लाख टैक्स लगेगा. टैक्स में ₹70,000 की बचत.
20 लाख रुपये तक – अब ₹2 लाख टैक्स लगेगा. पहले ₹2.90 लाख था. टैक्स में ₹90,000 की बचत.
24 लाख रुपये तक – अब ₹3 लाख टैक्स लगेगा. पहले ₹4.10 लाख था. टैक्स में ₹1.10 लाख की बचत.
50 लाख रुपये तक – अब ₹10.80 लाख टैक्स लगेगा. पहले ₹11.90 लाख था. टैक्स में ₹1.10 लाख की बचत.
मध्य वर्ग को राहत देने के लिए उठाया गया कदमसरकार का यह कदम मध्य वर्ग को आर्थिक राहत देने और उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. नई कर व्यवस्था से सैलरीड क्लास को अधिक डिस्पोजेबल इनकम मिलेगी, जिससे बाजार में डिमांड भी बढ़ने की संभावना है.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :February 01, 2025, 22:00 ISThomebusiness12.75 नहीं, अब 13.05 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स, समझें पूरा गणित
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