Last Updated:March 06, 2025, 20:53 ISTमैड ओवर डोनट्स ने 18% जीएसटी नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक टैक्स विभाग को सख्त कार्रवाई से रोका है. अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी. कंपनियों का तर्क है कि वे रे…और पढ़ेंडोनट पर 18 परसेंट जीएसटी की मांग का नोटिस भेजा गया था. हाइलाइट्समैड ओवर डोनट्स ने 18% जीएसटी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की.बॉम्बे हाईकोर्ट ने टैक्स विभाग को सख्त कार्रवाई से रोका.अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.नई दिल्ली. किसी चीज पर कितना जीएसटी लगेगा यह आमतौर पर सरकार तय करती है. कोर्ट द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप कम ही देखा जाता है. लेकिन एक ऐसा ही दुर्लभ मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आ ही गया है और मुद्दे के सेंटर में है डोनट. यंगस्टर्स के बीच इस कितना का क्रेज है ये बताने की जरूरत नहीं है. जीएसटी विभाग ने मैड ओवर डोनट्स समेत कई बेकरी और डोनट चेन को नोटिस भेजकर उनके प्रोडक्ट्स पर 18% टैक्स की मांग की थी, जिसके खिलाफ ये लोग कोर्ट चले गए. अब कोर्ट फैसला करेगा कि डोनट पर कितना टैक्स लगेगा.
फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैड ओवर डोनट्स (हिमेश फूड्स) को फिलहाल राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक टैक्स विभाग कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा. नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 17 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी छूट दी है कि अगर टैक्स विभाग वसूली की कोई कार्रवाई करता है, तो वे फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं.
क्या है विवाद?कंपनियों का तर्क है कि वे रेस्टोरेंट सर्विसेज के तहत आती हैं, इसलिए उन पर सिर्फ 5% जीएसटी लगना चाहिए. वहीं, सरकार का कहना है कि डोनट्स और बेकरी आइटम्स को रेस्तरां सेवा के बजाय अलग श्रेणी में रखा जाना चाहिए, जिस पर 18% टैक्स लागू होगा.
कोर्ट में क्या दलील दी गई?मैड ओवर डोनट्स की ओर से पेश वकील अभिषेक ए. रस्तोगी ने कोर्ट में तर्क दिया कि जीएसटी नियमों के मुताबिक, किसी भी रेस्तरां, कैफे, कैंटीन या खाने-पीने की जगह से डिलीवरी या टेकअवे के तहत बेचे गए फूड आइटम्स को 5% टैक्स के दायरे में रखा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के ही सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि टेकअवे ऑर्डर को रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा और इस पर 5% टैक्स ही लगेगा.
क्या है इस केस का बड़ा असर?यह मामला सिर्फ मैड ओवर डोनट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे फूड सर्विस सेक्टर के लिए अहम है. अगर कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देती है, तो कई रेस्तरां, बेकरी और कैफे को 18% टैक्स देना पड़ सकता है, जिससे उनके प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं. इसके अलावा, कोर्ट यह भी देख रहा है कि क्या जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग (DGGI) की ओर से जारी एक ही नोटिस पूरे देश में लागू हो सकता है या फिर हर राज्य में अलग-अलग नोटिस जारी करने की जरूरत होगी. इस पहलू पर भी कोर्ट अपना विचार रखेगा.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 06, 2025, 20:53 ISThomebusinessगोल-गोल खाने की ये चीज, अब कोर्ट तय करेगी महंगी मिलेगी या सस्ती!
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