देरी का बहाना बना बैंक टरका रहा था कस्‍टमर को, कंज्‍यूमर कमीशन ने सिखाया सबक

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नई दिल्‍ली. गुजरात के वडोदरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक सरकारी बैंक को आदेश दिया है कि वह एक ग्राहक को 57,000 रुपये लौटाए, जो उसने साइबर धोखाधड़ी में गंवाए थे. फोरम ने स्पष्ट किया कि रविवार को कार्य दिवस नहीं माना जा सकता, इसलिए बैंक का ग्राहक द्वारा ‘शिकायत में देरी’ का तर्क स्वीकार्य नहीं है. तारसाली क्षेत्र के निवासी नागराज पाटिल के खाते से 1 मार्च 2019 को 40,000 रुपये और 2 मार्च 2019 को 17,000 रुपये धोखाधड़ी से निकाले गए थे. 13 दिन बाद 15 मार्च को जब पाटिल ने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की, तब उन्‍हें इस धोखाधड़ी का पता चला.

पाटिल ने पासबुक अपडेट कराने के बाद 57,000 रुपये की दो धोखाधड़ीपूर्ण निकासी का पता चलने पर तुरंत बैंक के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क किया और अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया. इसके बाद, 18 मार्च को उन्होंने बैंक मैनेजर से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि ये लेन-देन झारखंड के हरिहरपुर से किए गए थे। पाटिल ने पाणिगेट पुलिस को भी घटना की जानकारी दी.

बैंक बोला, देरी से की शिकायत पाटिल ने बैंक से उनकी राशि लौटाने की मांग की. बैंक ने उनकी राशि लौटाने से इनकार कर दिया तो पाटिल ने जून 2019 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई. बैंक का दावा था कि अगर पाटिल ने तुरंत कार्ड ब्लॉक करवा दिया होता, तो धोखाधड़ी रोकी जा सकती थी. बैंक ने यह भी कहा कि शिकायत सात कार्य दिवसों के बाद दर्ज की गई, जिससे वह अपनी हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं.

रविवार को नहीं माना जा सकता कार्यदिवस हालांकि, उपभोक्ता फोरम ने बैंक के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि बैंक ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि पाटिल को लेन-देन की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी गई थी. आयोग ने यह भी माना कि 15 मार्च शुक्रवार था और समय सीमा के अंतर्गत नहीं आता, जबकि 17 मार्च रविवार था, जो अवकाश है. इस आधार पर, शिकायतकर्ता ने तीसरे कार्य दिवस पर बैंक को सूचित कर दिया था.

9 फीसदी ब्‍याज के साथ राशि लौटानी होगी फोरम ने अपने आदेश में कहा, “आरबीआई के नियमों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को धोखाधड़ी की जानकारी दी है, इसलिए वह शून्य जिम्मेदारी के हकदार हैं. फोरम ने बैंक को मार्च 2019 से 9% वार्षिक ब्याज के साथ 57,000 रुपये पाटिल के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है.
Tags: Business news, Consumer CourtFIRST PUBLISHED : November 6, 2024, 10:33 IST

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