Bank Locker Rules : क्‍या बैंक लॉकर में रख सकते हैं कैश?

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Last Updated:April 08, 2025, 10:33 ISTBank Locker Rules- बैंक लॉकर में नकदी रखना मना है. लॉकर में गहने, दस्तावेज़ आदि रख सकते हैं. बैंक की लापरवाही से नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा, लेकिन प्राकृतिक आपदा में नहीं. बैंक के लिए ग्राहकों के साथ नए स्टांप पेपर पर लॉकर एग्रीमेंट करना जरूरी है. हाइलाइट्सबैंक लॉकर में नकदी रखना मना है.लॉकर में गहने, दस्तावेज़ आदि रख सकते हैं.बैंक की लापरवाही से नुकसान पर मुआवजा मिलेगा.नई दिल्‍ली. अपने कीमती गहने, ज़रूरी दस्तावेज़ और निजी सामान को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से लोग बैंक लॉकर किराए पर लेते हैं. ग्राहक चाहें तो जॉइंट लॉकर भी ले सकते हैं. इसके लिए दोनों ग्राहकों को बैंक में आकर संयुक्त मेमोरेंडम पर साइन करना होता है. लॉकर का नॉमिनी भी बनाया जा सकता है. अगर लॉकर धारक की मृत्यु हो जाती है और उसने किसी को नॉमिनी बनाया है, तो बैंक पूरी वेरिफिकेशन के बाद उस व्यक्ति को लॉकर खोलने और सामान निकालने की अनुमति देता है. लॉकर में आप जो चाहें वो चीज नहीं रख सकते. लॉकर में क्‍या रखा जा सकता है और क्‍या नहीं, इसकी सूची भी आरबीआई ने बनाई है. जहां तक नकदी का सवाल है तो बैंक लॉकर में कैश रखने की इजाजत नहीं देते.

लॉकर में आप गहने, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज, लोन डॉक्यूमेंट्स, जन्म या विवाह प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी जैसे दस्‍तावेज और कानूनी रूप से वैध वस्तुएं रख सकते हैं. RBI की गाइडलाइन के अनुसार, लॉकर में नकदी (Cash) और करेंसी रखना मना है. इसके अलावा हथियार, गोला-बारूद, ड्रग्स, विस्फोटक, प्रतिबंधित (Contraband) सामग्री, सड़ने-गलने वाली या रेडियोएक्टिव वस्तुएं और ऐसी कोई भी चीज जो बैंक या ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बने आप लॉकर में नहीं रख सकते.

स्‍टॉप पेपर पर होता है एग्रीमेंटRBI ने अगस्त 2022 में सेफ डिपॉजिट लॉकर (Safe Deposit Locker) के लिए संशोधित नियम जारी किए थे, जो जनवरी 2023 से पुराने लॉकर धारकों पर और जनवरी 2022 से नए ग्राहकों पर लागू हो चुके हैं. इन नियमों के तहत अब बैंकों के लिए अब ग्राहकों के साथ नए स्टांप पेपर पर लॉकर एग्रीमेंट करना जरूरी है. बैंक अधिकतम तीन साल तक का किराया एक बार में ले सकते हैं. खाली लॉकर और वेटिंग लिस्ट की जानकारी बैंक को सार्वजनिक करनी होती है.

क्‍या बैंक करेगा नुकसान की भरपाई?  भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, अगर बैंक की लापरवाही या सुरक्षा में चूक से लॉकर में रखे सामान को नुकसान होता है  तो बैंक को उसके नुकसान का मुआवजा देना होगा. आग, चोरी, डकैती या इमारत गिरने जैसी घटनाओं के लिए बैंक जिम्‍मेदार होते हैं. हां, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ या भूकंप से अगर लॉकर में रखी वस्‍तुएं नष्‍ट हो जाती हैं तो बैंक जिम्‍मेदार नहीं होगा. यहां यह जानना भी जरूरी है कि लॉकर में रखी वस्‍तु के खो जाने या नष्‍ट हो जाने पर उस वस्‍तु का पूरा मूल्‍य बैंक ग्राहक को नहीं चुकाता. मुआवजा वार्षिक किराये के 100 गुना तक ही मिलेता है. उदाहरण के लिए यदि लॉकर का सालाना किराया ₹1000 है तो अधिकतम मुआवजा ₹1 लाख तक ही हो सकता है.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :April 08, 2025, 10:33 ISThomebusinessBank Locker Rules : क्‍या बैंक लॉकर में रख सकते हैं कैश?

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