रेलवे संशोधन विधेयक पास होने से आपकी यात्रा कैसे होने जा रही है बेहतर? जानें

Must Read

Last Updated:March 11, 2025, 08:42 ISTRailway Amendment Bill 2025- रेलवे संशोधन अधिनियम 2025 बिल राज्‍यभा में पास हो चुका है. इसके पास होने से आपकी ट्रेन की यात्रा कैसे बेहतर होगी? और क्‍या क्‍या बदलाव संभव हैं? यहां जानें सबकुछ-यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और संरक्षा दोनों पहले से बेहतर होंगी.हाइलाइट्सजोनों के जीएम की शक्ति बढ़ाई गयी है1000 करोड़ रुपये के काम कराने की पावर दी गयीअब उन्‍हें बोर्ड से स्‍वीकृत लेने की जरूरत नहींनई दिल्‍ली. रेलवे संशोधन अधिनियम 2025 बिल पास हो गया है. यह बिल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने में मददगार होगा. वहीं, हादसों को रोकने के लिए कचव 4.0 तकनीक के इस्‍तेमाल का काम तेजी किया जा सकेगा. नई रेल लाइन बिछाने, स्‍टेशनों पर रिडेवलमेंट का काम कराने और यात्रियों के सुविधाजनक सफर के लिए नई नई तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने वाला है.

रेलवे बोर्ड के एग्‍जक्‍यूटिव डायरेक्‍टर इनफार्मेशन एवं पब्लिसिटी दिलीप कुमार के अनुसार राज्य सभा में पास रेलवे (संशोधन) विधेयक 2025 से जोनों की ताकत बढ़ेगी. जोन के जीएम को 1000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्‍ट स्‍वीकृत करने के अधिकारी दिए गए हैं. यानी स्‍टेशनों में यात्रियों की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक के काम को जीएम स्‍वयं करा सकेंंगे. अभी तक रेलवे बोर्ड की स्‍वीकृति लेनी पड़ती थी. इतना ही नहीं नई रेल लाइन से जुड़े कामों को जीएम करा सकेंगे. पहले ये काम बोर्ड की अनुमति से होते थे, जिसमें समय लगता था.

हादसों को रोकने कवच का काम तेजी से

हादसों को रोकने के लिए कवच 4.0 तकनीक को स्‍वीकृति प्रदान कर दी गयी है. इसका 10000 किमी. का टेंडर जारी कर दिया गया है. जिसका लक्ष्‍य पांच साल रखा गया है. नए विधेयक के पारित होने के बाद यह काम भी समय से पूरा किया जा सकेगा.

होली पर उत्‍तर प्रदेश-बिहार की की ओर जाना है, इन ट्रेनों में करो ट्राई, सीटें हैं खाली, कंफर्म मिलेगा टिकट

तकनीकी रूप से ऐसे समझिए

अभी तक रेलवे बोर्ड की देखरेख में रेलवे अपने जोन, डिवीजन और प्रोडक्‍शन यूनिट के माध्यम से काम करता है. अब रेलवे संशोधन अधिनियम 2025 बिल पुराने प्रावधानों की जगह लेगा. अब रेलवे बोर्ड के प्रावधान रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल किए गए हैं. नए अधिनियम बिल से दो अधिनियमों का संदर्भ कम हो जाएगा. अब केवल एक अधिनियम का संदर्भ देने की आवश्यकता होगी. रेलवे बोर्ड, जोन, डिवीजन, प्रोडक्‍शन यूनिटों के अधिकार, दायरा और कार्यप्रणाली वही रहेगी. उनके अधिकारियों में किसी तरह का इस्तक्षेप नहीं किया जाएगा.

और स्‍टेशनों को रिडेवल करने की सिफारिश

इसके साथ ही स्थायी समिति ने लोकसभा में पेश अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की है. इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहचाने गए 1,337 स्टेशनों के रिडेवलमेंट के काम में तेजी लाने को कहा गया गया है. समिति का यह भी मानना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें और अधिक स्टेशनों को खासतौर पर पिछड़े और ग्रामीण इलाकों के शामिल किया जाना चाहिए. समिति ने रेल मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह स्टेशनों के रिडेवलपमेंट के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को सक्रिय रूप से तलाशे और प्रोत्साहित करे, ताकि बजटीय सहायता पर निर्भरता कम हो सके.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 11, 2025, 08:42 ISThomenationरेलवे संशोधन विधेयक पास होने से आपकी यात्रा कैसे होने जा रही है बेहतर? जानें

stock market, share market, market update, trading news, trade news, nifty update,bank nifty, oxbig news, oxbig news network, hindi news, hindi news, business news, oxbig hindi news

English News

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Article

- Advertisement -