Last Updated:May 16, 2025, 09:35 ISTAirport News: भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 में डीजीसीए ने दस हजार रुपए से एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है. अब गलती करने पर 10 हजार रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है.दस हजार से एक करोड़ तक के जुर्माने का हुआ प्रावधान. (फाइल फोटो)हाइलाइट्सअब एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर को गलती करना पड़ेगा भारीनए एयरक्राफ्ट रूल्स में 10 हजार से 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधानडीजीसीए ने बता दिया अब पद के हिसाब से देना होगा जुर्माना.Airport News: अब एयरपोर्ट पर गलती से भी मिस्टेक करना काफी भारी पड़ सकता है. इन गलती के एवज में अब दस हजार रुपए से एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह जुर्माना अब गलती और गलती करने वाले शख्स के पद पर निर्भर करेगा. इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 2024 के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यह जुर्माना निर्धारित किया है और इस जुर्माने से संबंधित दस्तावेजों का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 2024 के तहत इस जुर्माने को पांच लेवल में बांटा गया है. पहले लेवल पर 10 हजार रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है. दूसरे लेवल पर 20 हजार रुपए से 12.50 लाख रुपए, तीसरे लेवल पर 50 हजार रुपए से 25 लाख रुपए, चौथे लेवल पर 75 हजार रुपए से 50 लाख रुपए और पांचवे लेबल पर 1.50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यह जुर्माना लापरवाही करने वाले के पद के हिसाब से निर्धारित होगा.
किनको किस गलती पर देना होगा जुर्मानादरअसल, 14 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान दुर्घटनाओं और हवाई घटनाओं की जांच को लेकर नए नियम जारी किए थे. इन नियमों के तहत डीजीसीए से लेकर एयरपोर्ट और एयरलाइंस ऑपरेटर तक सभी की जिम्मेदारी तय की गई है. यह जुर्माना आर्गनाइजेशन की साइज के आधार पर भी तय होगा. वहीं, पद की बात करें तो उप निदेशक पर बैठे अधिकारियों के लिए 10 हजार रुपए से 12.50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. वहीं निदेशक रैंक के अधिकारियों के लिए जुर्माना 50 हजार रुपए से 50 लाख तक है और महानिदेशक के लिए यह जुर्माना 1.50 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक है.
क्या है जुर्माने का प्रावधान
गंभीरता का स्तर व्यक्ति50 कर्मचारियों वाला आर्गनाइजेशन51 से 100 कर्मचारियों वाला आर्गनाइजेशन100 से अधिक कर्मचारियों वाला आर्गनाइजेशनअधिकारीलेवल-1₹ 10 हजार₹ 2.50 लाख₹ 3.75 लाख₹ 5 लाखडिप्टी डायरेक्टरलेवल-2₹ 20 हजार₹ 5 लाख₹ 7.50 लाख₹ 12.50 लाखडिप्टी डायरेक्टरलेवल-3₹ 50 हजार₹ 10 लाख₹ 15 लाख₹ 25 लाखडायरेक्टरलेवल-4₹ 75 हजार₹ 15 लाख₹ 25 लाख₹ 50 लाखडायरेक्टरलेवल-5₹ 1.50 लाख₹ 25 लाख₹ 50 लाख₹ 1 करोड़डायरेक्टर जनरल
किस गलती के लिए देना होगा जुर्मानाविमान दुर्घटनाओं और फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाओं को लेकर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है. डीजीसीए की कोशिश है कि सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर पैसेंजर की सुरक्षा पर जोर दें. साथ ही, हवाई दुर्घटना या फ्लाइट में हुई किसी भी तरह की घटना की तत्काल सूचना दी जाए और उसकी जांच बिना किसी देरी के पूरी की जाए. डीजीसीए के नए नियम भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइंस में लागू किए गए है. साथ ही यह नियम मानव रहित एयरक्राफ्ट्स पर भी लागू किया गया है.
यहां पर हुई चूक भरना पड़ेगा भारी जुर्मानाडीजीसीए के अनुसार, किसी भी तरह की दुर्घटना या गंभीर घटना होने पर पायलट एयरक्राफ्ट ओनर या ऑपरेटर को तुरंत इसकी जानकारी एयक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (ब्लैक बॉक्स) या किसी अन्य सबूतों से किसी तरह की कोई छेडछाड़ न की जाए. साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि घटना की जांच पारदर्शी हो और सही कारण सही तरीके से सामने आए.
Anoop Kumar MishraAssistant EditorAnoop Kumar Mishra is associated with News18 Digital for the last 3 years and is working on the post of Assistant Editor. He writes on Health, aviation and Defence sector. He also covers development related to …और पढ़ेंAnoop Kumar Mishra is associated with News18 Digital for the last 3 years and is working on the post of Assistant Editor. He writes on Health, aviation and Defence sector. He also covers development related to … और पढ़ेंभारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखेंhomenationएयरपोर्ट: अब मिस्टेक पर 1 करोड़ तक का जुर्माना, DGCA ने बता दिया हर भूल की सजा
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