Last Updated:June 12, 2025, 17:37 ISTNHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसमें हर इंजीनियर को अधिकतम 10 परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी. यह नियम 60 दिन बाद लागू होगा.60 दिन बाद आदेश लागू होंगे.नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और निगरानी में सुधार के लिए एक नया नियम लागू किया है. अब कंसल्टेंट कंपनियों के हर ‘इंजीनियर’ को अधिकतम 10 परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी. ये परियोजनाएं राजमार्गों के निर्माण या रखरखाव से जुड़ी हो सकती हैं.पूर्व में कंसल्टेंट कंपनियां, जो स्वतंत्र इंजीनियर, प्राधिकरण इंजीनियर या निगरानी सलाहकार के रूप में काम करती थीं और एक ही ‘इंजीनियर’ को कई परियोजनाओं की निगरानी का जिम्मा दे रही थीं. इससे इंजीनियर पूरी दक्षता से काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी परियोजनाएं होती थीं. परिणामस्वरूप, परियोजनाओं की गुणवत्ता और अनुबंध की शर्तों की निगरानी में कमी आ रही थी.
एनएचएआई ने हाइब्रिड एन्युटी मोड और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर काम करने वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनमें स्वतंत्र इंजीनियरों या प्राधिकरण इंजीनियरों की नियुक्ति और उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है.
नए नियम के अनुसार, कंसल्टेंट कंपनी का ‘इंजीनियर’ हर महीने परियोजना स्थल पर जाएगा और मासिक प्रगति रिपोर्ट में अपने कमेंट देगा. यह रिपोर्ट परामर्श और सिविल अनुबंध के नियमों के अनुसार होगी. यह नया नियम 60 दिन बाद लागू होगा, ताकि कंसल्टेंट कंपनियों को अपनी व्यवस्था को ठीक करने का समय मिल सके. प्रत्येक ‘इंजीनियर’ के लिए अधिकतम 10 परियोजनाओं का नियम लागू करने से न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव भी बेहतर होगा. इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा सुरक्षित, सुगम और बेहतर होगी. यह कदम परियोजनाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाने और यात्रियों को अच्छा अनुभव देने में लंबे समय तक मदद करेगा.Location :New Delhi,Delhihomebusinessहाईवे की क्वालिटी को लेकर नितिन गडकरी हुए सख्त, इंजीनियरों को दिया फरमान
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