कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को 25 करोड़ बकाया देने का आदेश दिया था. रकम नहीं लौटाने पर सेबी ने बैंक खाते कुर्क करने के आदेश दिए. ब्रोकिंग फर्म पर निवेशकों के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है.
नई दिल्ली. शेयर मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. सेबी ने करीब 25 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और उसके चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) सी पार्थसारथी के बैंक खातों के साथ शेयरों एवं म्यूचुअल फंड संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. इंडियन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने सात अगस्त को कार्वी और पार्थसारथी को एक नोटिस भेजकर उन्हें ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ (पीओए) का दुरुपयोग कर ग्राहकों के फंड के दुरुपयोग करने से संबंधित मामले में 15 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था. सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में नाकाम रहने पर बाजार नियामक ने कुर्की का नोटिस भेजा है.
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7 साल के लिए बैन ब्रोकिंग फर्म
सेबी ने अप्रैल, 2023 में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और पार्थसारथी को प्रतिभूति बाजार से सात साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग कर ग्राहकों के धन की हेराफेरी करने के लिए उन पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. नियामक ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) पर 13 करोड़ रुपये और प्रवर्तक चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पार्थसारथी पर आठ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
सेबी ने चार अलग-अलग कुर्की नोटिस में लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए दोनों इकाइयों के बैंक खाते, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. नोटिस के अनुसार, केएसबीएल और पार्थसारथी पर क्रमशः 15.34 करोड़ रुपये और 9.44 करोड़ रुपये का बकाया था, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है.
बता दें कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड पर निवेशकों से पैसों से हेरफेर करने का आरोप है. साल 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत छापेमारी के बाद 700 करोड़ रुपये के शेयरों के लेन-देन पर रोक लगा दी थी.
(भाषा से इनपुट के साथ)
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FIRST PUBLISHED : September 13, 2024, 08:57 IST