यह वारंट बेंगलुरु में केआर पुरम के क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त – II और वसूली अधिकारी, सदाक्षर गोपाल रेड्डी द्वारा जारी किया गया था।
रेड्डी का आरोप है कि उथप्पा से 23.36 लाख रुपये वसूले जाने थे। इस मामले में सीनियर अधिकारी ने पुलकेशिनगर पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
पुलकेशिनगर पुलिस के सीनियर हाउस अधिकारी (एसएचओ) को जारी नोट में कहा गया, “चूंकि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए यह कार्यालय गरीब श्रमिकों के पीएफ खातों का निपटान करने में असमर्थ है। उपरोक्त को देखते हुए, आपसे अनुरोध है कि गिरफ्तारी वारंट को लागू करें।”
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