क्या लॉरेंस बिश्नोई(Lawrence Bishnoi) गैंग ने की थी बाबा सिद्दीकी की हत्या?
नई दिल्ली: लॉरेंस बिश्नोई(Lawrence Bishnoi) गिरोह द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई पोस्ट में महाराष्ट्र के विधायक बाबा सिद्दीकी(Baba Siddique murder) की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है । शनिवार रात को मुंबई के बांद्रा में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस इसकी सत्यता की जांच कर रही है।
सोशल मीडिया पर फेसबुक पर शुबू लोनकर नाम के अकाउंट से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए लिखा गया, “सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई को नुकसान पहुंचाया। बाबा सिद्दीकी का चैप्टर आज बंद हो गया, वरना वो कभी दाऊद के साथ मकोका एक्ट के तहत आता था। उसकी मौत की वजह अनुज थापन और दाऊद है, जिनका बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंध था। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा, उसे अपना हिसाब चुकाना होगा।”
हत्या की जिम्मेदारी लेने से पहले पोस्ट में कवि रामधारी सिंह दिनकर का भी हवाला दिया गया। पोस्ट की शुरुआत ‘ओम, जय श्री राम, जय भारत’ से हुई और फिर दिनकर की रश्मिरथी को उद्धृत किया गया, ” जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को म धूल समझता हूं!” सत्कर्म क्या था जो निभाया, मित्रता का धर्म क्या निभाया। “

मुंबई पुलिस सोशल मीडिया पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गिरोह द्वारा लेने के बारे में पोस्ट की पुष्टि कर रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने वायरल सोशल मीडिया पोस्ट देखी है। प्रामाणिकता और संदर्भ की पुष्टि की जा रही है।”
यह घटना रात करीब 9.30 बजे हुई जब तीन हमलावरों ने एनसीपी नेता सिद्दीकी के सीने में गोली चलाई। पुलिस ने दो शूटरों, हरियाणा के 23 वर्षीय गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के 19 वर्षीय धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया है। तीसरा संदिग्ध, यूपी का शिव कुमार अभी भी फरार है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि पूर्व कांग्रेस नेता सिद्दीकी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, “सिद्दीकी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने 2004-2008 के दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया और महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) के अध्यक्ष भी रहे।”
मुंबई क्राइम ब्रांच ने हत्या के सिलसिले में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। मामला अपराध पंजीकरण संख्या के तहत दर्ज किया गया है। 589/2024, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराएं शामिल हैं।