<p style="text-align: justify;"><strong>Enforcement Directorate:</strong> ईडी की लगातार कोशिशों के बाद एक बड़ा कदम उठाया गया है. ओडिशा के खुर्दा जिले में PMLA स्पेशल कोर्ट ने रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के निवेशकों को उनके पैसे लौटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 450 करोड़ रुपये (मौजूदा मूल्य) की संपत्ति को रिलीज करने की मंजूरी दी है, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में विभिन्न बैंकों में जमा थी. ये रकम ईडी ने रोज वैली चिटफंड घोटाले के तहत जब्त की थी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>चार राज्यों में ईडी ने की थी जांच</strong><br /><br />रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम कुंडू के खिलाफ ईडी ने कई राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में चिटफंड घोटाले की जांच की थी. कंपनी ने लाखों निवेशकों से पैसे जुटाए, लेकिन बाद में घोटाला सामने आया. इस मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है कि निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अब तक बांटे जा चुके हैं 22 करोड़ रुपये </strong></p>
<p style="text-align: justify;">कोर्ट ने एसेट डिस्पोजल कमेटी (ADC) को इन फंड्स को निवेशकों को लौटाने की जिम्मेदारी सौंपी है. ये कमेटी कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश से बनी थी, जिसके चेयरमैन रिटायर्ड जज दिलीप कुमार सेठ है. ED कोलकाता ने इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है. अब तक 31 लाख से ज्यादा निवेशकों ने अपनी क्लेम डिटेल्स <a href=" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl=" वेबसाइट पर रजिस्टर की है. इनमें से 32,319 निवेशकों के दावों की जांच हो चुकी है और अब तक 22 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं.<br /><br />जो भी निवेशक अब तक अपना दावा पेश नहीं कर पाए है. वे तुरंत <a href=" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl=" वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे. जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. ओडिशा में ये ED की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें इतनी बड़ी रकम निवेशकों को लौटाई जा रही है. आने वाले महीनों में और भी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने की उम्मीद है.</p>
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ED की स्पेशल कोर्ट का आदेश, निवेशकों को लौटाए जाएंगे 450 करोड़ रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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