नशीली दवा तस्करी के दोषी दो जनों को 20 साल कारावास हनुमानगढ़. नशीली दवा तस्करी के मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण हनुमानगढ़ ने सोमवार को दो जनों को दोषी करार दिया। दोनों को 20 साल कारावास तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र शर्मा ने पैरवी की।प्रकरण के अनुसार तीन मार्च 2019 की रात्रि को गोलूवाला पुलिस ने रोही अयालकी स्थित एमओडी नहर की पुलिया पर नाकाबंदी की। इस दौरान बाइक सवार काशीराम पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी चक 11 एमडब्ल्यूएम तथा उसके साथी प्रदीप कुमार पुत्र हरचंदराम निवासी चौहिलांवाली को पकड़ा। उनके कब्जे से नशे में इस्तेमाल होने वाली एनडीपीएस घटक के 5900 पारवॉरिन स्पॉस कैप्सूल मिले। आरोपियों के पास दवा भंडारण व परिवहन को लेकर कोई दस्तावेज नहीं मिले। इस पर दोनों को गिरफ्तार उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच कर दोनों के खिलाफ चालान पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देकर सजा सुनाई।
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