उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर बोली महाराष्ट्र सरकार -‘अगर इस्लाम को मिटाने की बात की होती तो…’

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Udaynidhi Stalin Sanatan Dharm Remarks Row: सनातन को मिटाने का बयान देने वाले तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को किसी भी तरह की राहत का महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा विरोध किया है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में दर्ज मुकदमे में स्टालिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है. अब यह रोक दूसरे राज्यों में दर्ज मुकदमों के लिए भी लागू कर दी गई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है. 
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “अगर किसी नेता ने इस्लाम को मिटाने की बात कही होती तो अब तक आसमान टूट पड़ा होता. कोई समुदाय शांति प्रिय है, विरोध में हिंसा नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके खिलाफ कही गई बातों को माफ कर दिया जाए.”
‘केस के तथ्यों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते’
2 जजों की बेंच के अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वह केस के तथ्यों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते. यहां सिर्फ इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या सभी एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर किया जाए. उदयनिधि के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के बाहर के लोगों को सुनाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं. 
‘नूपुर शर्मा ने भी एक धर्म के बारे में विवादित बातें कही थीं’
सिंघवी ने यह भी कहा कि नूपुर शर्मा ने भी एक धर्म के बारे में विवादित बातें कही थीं, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. मोहम्मद जुबैर और अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. उनकी तरह उदयनिधि राहत के हकदार हैं. सिंघवी ने कहा कि उदयनिधि के खिलाफ बिहार, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर में भी एफआईआर दर्ज हो गई है. इस पर कोर्ट ने इन मुकदमों में भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी. 
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