क्‍या घर-दुकान बनाने के लिए पुलिस से परमिशन लेनी है जरूरी?

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Last Updated:March 02, 2025, 07:43 ISTDelhi Construction Permission-दिल्‍ली में किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए पुलिस की परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर कन्‍फ्यूजन था. इसे दूर करने के लिए सरकार ने अब एक परिपत्र जारी किया है.
पुलिस को DMC अधिनियम के तहत किसी अपराध की सूचना एमसीडी को देने का अधिकार है.हाइलाइट्सदिल्‍ली सरकार ने जारी किया सर्कुलर.निर्माण के लिए पुलिस परमिशन नहीं जरूरी. एमसीडी का है मंजूरी देने का काम. नई दिल्‍ली. देश की राजधानी में मकान बनाने के लिए पुलिस की परमिशन लेना आवश्‍यक है या नहीं, इस पर कई दिनों से संशय बना हुआ था. अब दिल्‍ली सरकार ने इस मामले को लेकर स्थिति साफ कर दी है. शहरी विकास विभाग ने शनिवार को स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास) नवीन कुमार चौधरी ने एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि एक “ग़लतफ़हमी” बनी हुई है कि किसी व्यक्ति को इमारत बनाने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होती है.

यह परिपत्र उस दिन जारी किया गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक में शहर की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा मौजूद थे. नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि भवन निर्माण कार्य दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं. ये निकाय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लेआउट योजना को अंतिम रूप देने, भवन योजनाओं को मंजूरी देने और पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य करते हैं.

नगर निगम अधिनियम में नहीं प्रावधान सरकार द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी आवश्यक हो. साथ ही इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ प्रावधानों के तहत पुलिस को DMC अधिनियम के तहत किसी अपराध की सूचना एमसीडी को देने का अधिकार है.

नवीन चौधरी ने अपने आदेश में कहा, ” दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने फील्ड अधिकारियों को इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने और इस ग़लतफ़हमी को दूर करने के लिए जागरूक करें कि भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक है.” परिपत्र में यह भी कहा गया कि पुलिस अधिकारियों को नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके वैध अधिकारों का पालन करने में पूरी सहायता और सहयोग प्रदान करना जारी रखना होगा.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :March 02, 2025, 07:43 ISThomebusinessक्‍या घर-दुकान बनाने के लिए पुलिस से परमिशन लेनी है जरूरी?

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