क्या 43 करोड़ खर्च करने से मिल जाएगी अमेरिकी नागरिकता? जानें गोल्ड और ग्रीन कार्ड में फर्क

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US Gold Card: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (25 फरवरी) को अमेरिकी नागरिकता के लिए एक नया रास्ता खोला. ट्रंप ने ‘गोल्ड कार्ड’ के बारे में बात की, जो दुनियाभर के उन अमीरों के लिए यूएस सिटीजनशिप का रास्ता खोलेगा जो अमेरिका में जॉब पैदा करने के लिहाज से निवेश करेंगे. इसमें आवेदक को कम से कम 5 मिलियन डॉलर यानी करीब 43 करोड़ रुपए अमिरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश करने होंगे. हालांकि आपको यह साफ कर दें कि इस तरह 43 करोड़ खर्च करने मात्र से अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी, यह केवल एक आधार बनेगा जिससे आप भविष्य में नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे. यानी यह केवल एक रास्ता है, मंजिल नहीं.

दरअसल, गोल्ड कार्ड एक पुराने सिस्टम को रिप्लेस करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है. 1990 से अमेरिका में EB-5 वीजा इसी तरह के निवेशकों के लिए अमेरिकी नागरिकता का रास्ता खोलता है. EB-5 वीजा उन निवेशकों को दिया जाता है, जो अमेरिका में निवेश करते हैं और वहां नौकरियां पैदा करते हैं. हालांकि इसके लिए एक मिलियन डॉलर से भी कम यानी 7 करोड़ तक का निवेश ही पर्याप्त होता था. ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अब तक अमेरिका बेहद कम राशि में अपनी नागरिकता के दरवाजे खोल रहा है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए. यही कारण है कि EB-5 वीजा सिस्टम को खत्म कर अब गोल्ड कार्ड लाया जा रहा है.

ग्रीन कार्ड से यह कितना अलग?
गोल्ड कार्ड और EB-5 वीजा को निवेशकों के लिहाज से ग्रीन कार्ड कहा जा सकता है क्योंकि इन दोनों से निवेशक को वह सभी सुविधाएं मिलती हैं जो अमेरिका में एक ग्रीन कार्ड होल्डर को मिलती है. ग्रीन कार्ड एक तरह का परमानेंट रेसिडेंट कार्ड होता है जो विदेशियों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति प्रदान करता है. यह कई तरह से मिलता है, जैसे यूएस नागरिक से पारिवारिक संबंधों से लेकर, नौकरी और कुछ खास योग्यता के आधार पर ग्रीन कार्ड की सुविधा मिल जाती है. इसके अलावा भी कई अन्य रास्ते हैं, जो एक विदेशी नागरिक को अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिला सकते हैं. 

अमेरिकी नागरिकता vs ग्रीन कार्ड, गोल्ड कार्ड, EB-5 वीजा
ग्रीन कार्ड या गोल्ड कार्ड होने से कोई विदेशी प्रवासी अमेरिका का नागिरक नहीं बन जाता लेकिन हां यह कार्ड उसके अमेरिकी नागरिक बनने के रास्ते जरूर खोल देते हैं. यानी वह भविष्य में अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. वैसे ग्रीन कार्ड जरूरत की सारी सुविधाएं मुहैया कराता है लेकिन फिर भी अमेरिकी नागरिक के मुकाबले उसे कई मामलों में अधिकार नहीं होते. जैसे अमेरिकी नागरिक वोट डाल सकते हैं, जितना चाहे अमेरिका से बाहर रह सकते हैं, अपने विदेशी रिश्तेदारों को यूएस में रहने के लिए कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, यूएस मिलिट्री और सरकार में कहीं भी काम कर सकते हैं. ग्रीन कार्ड होल्डर के पास ये अधिकार नहीं होते, न ही गोल्ड कार्ड वालों के पास ये अधिकार होंगे.

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