अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटे अप्रवासी 20 देशों में नहीं जा सकेंगे, लगा प्रतिबंध

Must Read

US deport illegal immigrants : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश से अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है. अमेरिका ने अपने सैन्य विमान C-17 के जरिए बुधवार (5 फरवरी) की दोपहर को 104 भारतीय अप्रवासियों को वापस भारत भेज दिया है. हालांकि अब यह सवाल उठ रहा है क्या अमेरिका के भेजे गए इन अप्रवासियों पर भारत में भी कोई कार्रवाई होगी? क्या इनकी पुलिस जांच होगी और क्या ये सभी अप्रवासी दोबारा कभी अमेरिका जा पाएंगे?

क्या फिर से अमेरिका वापस जा पाएंगे अप्रवासी?

भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स ने बताया कि अमेरिका से वापस भेजे गए सभी अप्रवासी भारतीयों का बायोमीट्रिक स्कैन किया गया है. वहीं, अब ये सभी अप्रवासी भविष्य में कभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे. अगर ये वैध डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अमेरिका जाने की कोशिश करेंगे, तो इन्हें वीजा नहीं मिल पाएगा.

उल्लेखनीय है कि अमेरिका की वीजा पॉलिसी को कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत दुनिया के 20 देश फॉलो करते हैं. इसलिए इन अप्रवासियों को अब इन सभी देशों में भी एंट्री नहीं मिल पाएगी.

क्या भारत में अप्रवासियों पर दर्ज होगा केस?

एक्सपर्ट्स ने कहा कि इन लोगों पर भारत में कोई केश दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की जमीन पर अपराध किया है, भारत में नहीं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों की अमेरिका पहुंचने के तरीकों और भारत में किसी अपराध में संलिप्त होने की जांच पुलिस जरूर करेगी. उन्होंने कहा, “इनमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो भारत से वैध टूरिस्ट वीजा लेकर अमेरिका गए हों, लेकिन वहां अवैध रूप से रहने लगे या फिर किसी मानव तस्करी गिरोह के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश किया हो तो ऐसे मामलों में पुलिस उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई जरूर करेगी.”

चार तरह की हो सकती है कार्रवाई

एक्सपर्ट ने बताया कि अगर किसी अप्रवासी ने डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने के लिए पैसा दिया हो तो उन लोगों पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत ईडी कार्रवाई कर सकती है. अगर पासपोर्ट में हेराफेरी का मामला हुआ तो नागरिकता अधिनियम 1955 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत कार्रवाई हो सकती है.

वहीं, भारत के बॉर्डर को अवैध रूप से पार करने वालों पर इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के तहत कार्रवाई होगी या अगर भारत से भागने के बाद अवैध रूप से संपत्ति देश के बाहर ले गए तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है.

यह भी पढे़ंः बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर पर चला बुलडोजर तो तस्लीमा नसरीन का फूटा गुस्सा, बोलीं- ‘इस्लामिक देश बनाने की है कोशिश’

world news, world news today, latest world news, latest news, hindi world news, hindi news today, oxbig news, oxbig news network, oxbig hindi, oxbig hindi news, hindi oxbig, oxbig

English News

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Article

- Advertisement -