Last Updated:February 05, 2025, 14:42 ISTबजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर टैक्स छूट दोगुनी, NSS निकासी टैक्स फ्री और ITR नियमों में राहत दी है. इससे बुजुर्गों के निवेश को बढ़ावा मिलेगा.बुजुर्गों के लिए ITR भरने के नियमों में भी बदलाव किया गया है.हाइलाइट्सएफडी पर टैक्स छूट ₹1 लाख तक बढ़ी.वरिष्ठ नागरिकों के लिए ITR सीमा ₹10 लाख हुई.NSS निकासी 29 अगस्त 2024 के बाद टैक्स फ्री.नई दिल्ली. बजट 2025 में देश के वरिष्ठ नागरिकों को कई राहतें दी गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गों को टैक्स छूट और बचत योजनाओं पर लाभ बढ़ाने जैसे तोहफे तो दिए ही साथ ही सीनियर सिटिजन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के नियमों को भी सरल बना दिया. बजट में लिए गए फैसलों से बुजुर्गों के बीच निवेश को बढ़ावा मिलेगा और वे लंबी अवधि की योजनाओं में अधिक आत्मविश्वास के साथ निवेश कर सकेंगे. वित्त मंत्री के अनुसार, यह कदम बुजुर्गों के आर्थिक बोझ को कम करने और उन्हें स्वतंत्र वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए हैं.
सरकार को यह भली-भांति पता है कि देश के अधिकतर बुजुर्ग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज की टीडीएस छूट का दायरा बढ़ा दिया है. साथ ही, नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) खाताधारकों के लिए भी अहम घोषणाएं की गई हैं.
एफडी पर टैक्स छूट दोगुनीअब तक वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर मिलने वाले ₹50,000 तक के ब्याज पर टीडीएस में छूट मिलती थी. बजट 2025 में इस छूट को बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है. यानी अब 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इस कदम से उन बुजुर्गों को सीधा फायदा मिलेगा जो अपनी बचत को एफडी में निवेश करते हैं.
ITR भरने के नियमों में बड़ी राहतबुजुर्गों के लिए ITR भरने के नियमों में भी बदलाव किया गया है. पहले जिन वरिष्ठ नागरिकों की सालाना आय ₹5 लाख तक थी, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं थी. अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है. यानी अब ₹10 लाख तक की सालाना कमाई वाले वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की जरूरत नहीं होगी.
NSS खाताधारकों को राहतसरकार ने उन बुजुर्गों को भी राहत दी है जिनके पास NSS के पुराने खाते हैं. जिन खातों में ब्याज आना बंद हो गया है, उनमें से 29 अगस्त 2024 के बाद की गई निकासी को टैक्स फ्री कर दिया गया है. इससे लाखों बुजुर्गों को फायदा मिलेगा जो लंबे समय से अपने खातों से पैसे निकालने में हिचकिचा रहे थे.
NPS वात्सल्य अकाउंट्स पर टैक्स बेनिफिटबजट में सरकार ने NPS वात्सल्य अकाउंट्स के लिए भी टैक्स लाभ की घोषणा की है. अब इन खातों को भी वही टैक्स बेनिफिट मिलेगा जो सामान्य NPS अकाउंट्स को दिया जाता है. यह लाभ भी ओवरऑल लिमिट के दायरे में रहेगा.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 05, 2025, 14:42 ISThomebusinessFD पर टैक्स छूट दोगुनी, NSS निकासी टैक्स फ्री, बुजुर्गों की बजट ने कर दी मौज
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