Last Updated:February 02, 2025, 12:03 ISTNew tax Regime 2025- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना 12 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री कर दी है. साथ ही वेतनभोगी व्यक्तियों को 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. इस तरह उनकी 12.75 लाख रुपय…और पढ़ेंसालाना 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री हो गई है. हाइलाइट्स12.75 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होगी.13 लाख की आय पर 75,000 रुपये टैक्स देना होगा.वेतनभोगियों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा.नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को राहत देते हुए साल 2025-26 के आम बजट में नई टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया. मध्यम वर्ग को इससे अच्छा फायदा होगा. सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हज़ार रुपये ही रखा गया है, इस लिहाज़ से वेतनभोगियों की 12 लाख 75 हज़ार रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई नौकरीपेशा व्यक्ति की कमाई 13 लाख रुपये है तो उससे कितना इनकम टैक्स वसूला जाएगा. या फिर कोई दुकानदार सालाना 12 लाख 500 रुपये कमाता है, तो उसे कितना टैक्स देना होगा.
यह गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी गैर-वेतनभोगी की आय 12 लाख 500 रुपये है तो वह टैक्स छूट का अधिकारी नहीं है. इस स्थिति में उसका टैक्स 60,075 रुपये बनेगा. लेकिन, उसे 60,075 टैक्स नहीं चुकाना होगा. ऐसा आयकर अधिनियम की धारा 115 BAC के प्रावधानों के अनुसार होगा. इस धारा के अनुसार, टैक्स छूट (Tax exemption) के बाद (डिडक्शन शामिल नहीं) आपकी इनकम जितनी भी होगी, उससे ज्यादा टैक्स नहीं वसूला जा सकता. यानी अगर 500 रुपये इनकम टैक्स छूट सीमा से ज्यादा है तो आपको टैक्स भी 500 रुपये देना होगा, 60075 रुपये नहीं.
13 लाख आय पर कितना देना होगा टैक्सआयकर गणना एक प्रक्रिया का पालन करती है जिसमें कुल आय को विभिन्न स्लैब्स में विभाजित किया जाता है, और फिर उन पर संबंधित दरों से कर लगाया जाता है. इसका मतलब यह है कि वेतनभोगी व्यक्ति की पूरी आय पर एक समान दर से कर नहीं लिया जाता. आपकी सालाना कमाई 12.75 लाख रुपए से ज्यादा यानी 13 लाख रुपए तक है, तो आप 12-16 लाख रुपए के टैक्स स्लैब में एंटर कर जाएंगे. लेकिन, पूरी आय पर एक समान दर 15 फीसदी के हिसाब से कर नहीं लिया जाएगा. साथ ही उसे कुल छूट यानी 12.75 लाख के बाद बची राशि पर नहीं बल्कि अपनी पूरी कमाई पर आयकर देना होगा.
इस फार्मूले से 13 लाख की कमाई पर शुरुआती चार लाख रुपये पर कोई कर नहीं लगेगा. इसके बाद आठ लाख तक 5 फीसदी के हिसाब से 20 हजार टैक्स देना होगा. 8 से 12 लाख तक 10 फीसदी के हिसाब से 40 हजार टैक्स बनेगा. अब बचे एक लाख पर 15 फीसदी के हिसाब से 15 हजार रुपये टैक्स देय होगा. यानी कुल 75 हजार रुपये टैक्स देना होगा.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 02, 2025, 12:03 ISThomebusiness12.75 लाख पर जीरो टैक्स, 25,000 और कमा लिए तो पछताना पड़ेगा
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