Agency:News18HindiLast Updated:February 01, 2025, 22:43 ISTBudget 2025: आपकी कमाई 12 लाख रुपये से कम है तो भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है, अगर इसमें स्पेशल रेट इनकम शामिल है. सेक्शन 87ए के तहत रिबेट स्पेशल रेट वाली इनकम पर लागू नहींहाइलाइट्स12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलेगी.सेक्शन 87A के तहत सैलरी इनकम पर यह छूट.कैपिटल गेन या लॉटरी इनकम पर टैक्स देना होगा.नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया. बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है. सरकार ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. सेक्शन 87A के तहत यह टैक्स छूट मिलेगी. यह छूट सिर्फ इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को मिलेगी. हालांकि, अगर किसी टैक्सपेयर्स की कमाई में कैपिटल गेंस या लॉटरी से इनकम शामिल है तो 12 लाख तक की इनकम होने पर भी उसे टैक्स चुकाना होगा.
बता दें कि सेक्शन 87ए के तहत रिबेट स्पेशल रेट वाली इनकम पर लागू नहीं होगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, लॉटरी से हुई इनकम स्पेशल रेट वाली इनकम मानी जाती हैं. बजट 2025 ने यह साफ कर दिया है कि स्पेशल रेट पर टैक्सेबल इनकम को सेक्शन 87A के तहत इनकम टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा. इसमें धारा 111A (शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन), धारा 112 (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन), लॉटरी से हुई इनकम आदि शामिल है.
कैपिटल गेन इनकम पर देना होगा टैक्समान लीजिए आपकी कुल इनकम 12 लाख रुपये है, जिसमें से सैलरी और अन्य इनकम 8 लाख रुपये है, लेकिन कैपिटल गेन इनकम 4 लाख रुपये है, तो सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट केवल 8 लाख रुपये पर ही दी जाएगी. 4 लाख रुपये की कैपिटल गेन इनकम पर टैक्सपेयर्स को अलग से इनकम टैक्स देना होगा.
ज्यादातर टैक्सपेयर्स को मिलेगा 87ए फायदाटैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसी स्थितियां कुछ टैक्सपेयर्स के साथ होती है. जिन लोगों को सिर्फ सैलरी से इनकम होती है, उन्हें सेक्शन 87ए के तहत रिबेट का पूरा फायदा मिलेगा.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :February 01, 2025, 22:24 ISThomebusiness12 लाख तक है इनकम तब भी लग सकता है टैक्स! इन मामलों में नहीं मिलेगा फायदा
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