Last Updated:January 15, 2025, 09:14 ISTसेबी के इस प्रस्ताव के अनुसार, अगर निवेशक के पास डीमैट खाता नहीं है तो सिक्योरिटी इश्यू करने वाली कंपनी ऐसे शेयर को एक अलग डीमैट खाते में रखे और इन स्टॉक्स के मालिकाना हक की पूरी जानकारी रखी जाए.मुंबई. शेयर बाजार नियामक संस्था SEBI (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) समय-समय पर निवेशकों के हित में नए नियम लेकर आती है. इसी कड़ी में सेबी ने डीमैट खाते में होल्डिंग्स को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है. इसके तहत लिस्टेड कंपनियां को स्टॉक स्प्लिट, मर्जर या डीमर्जर के स्थिति में नई सिक्योरिटी सिर्फ डी मैट खाते में जारी करना अनिवार्य किया जाए. कंसल्टेशन पेपर के जरिए जारी सेबी के इस प्रस्ताव के अनुसार, अगर निवेशक के पास डीमैट खाता नहीं है तो सिक्योरिटी इश्यू करने वाली कंपनी ऐसे शेयर को एक अलग डीमैट खाते में रखे और इन स्टॉक्स के मालिकाना हक की पूरी जानकारी रखे. हालांकि, यह सिर्फ प्रस्ताव है और इस पर सेबी ने 4 फरवरी तक टिप्पणियां मांगी हैं.
इस प्रस्ताव से क्या फायदा
सेबी के इस प्रस्ताव से निवेशकों को बड़ा फायदा होगा. क्योंकि, सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में रखने से धोखाधड़ी, पेपर सर्टिफिकेट के खोने या नष्ट होने समेत कई गड़बड़ियों की आशंका खत्म हो जाएगी. इसके साथ ही शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया की तेज और पारदर्शी हो जाएगी. इन फायदों के चलते सेबी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में रखी जाएं.
हालांकि, ज्यादातर निवेशक अपने शेयरों को डीमैट खाते में रख रहे हैं हालांकि कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो पेपर सर्टिफिकेट के रूप में इन सिक्योरटीज को अपने पास रखते हैं. फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी को रखना कानूनी रूप से वैध है लेकिन अगर किसी निवेशक को इन सिक्योरिटी को बेचना या ट्रांसफर करना है तो पहले इन्हें डीमैट फॉर्म में बदलना होगा.
लेकिन, सेबी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा शेयरों और सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में रखा चाए, साथ ही लिस्टेड कंपनियों की ओर से नए फिजिकल सर्टिफिकेट जारी नहीं हो.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :January 15, 2025, 09:14 ISThomebusinessशेयरों को लेकर नहीं चलेगा पुराने जमाने का ये नियम, जानिए सेबी का प्रस्ताव
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