नई दिल्ली. फ्लैट या प्लाट बुक करते वक्त बिल्डर को बुकिंग राशि देनी होती है. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) के नियम कहते हैं कि बुकिंग राशि घर की कीमत के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती. बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति फ्लैट बुक लेने और बुकिंग राशि देने के बाद भी अपनी बुकिंग कैंसिल कर देता है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि बुकिंग कैंसिल करने पर जमा कराई गई पूरी बुकिंग राशि क्या बिल्डर जब्त कर लेगा? ऐसे ही एक मामले में अब महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है.
महाराष्ट्र रेरा ने ठाणे के एक रियल एस्टेट डेवलपर को निर्देश दिया है कि वह एक फ्लैट खरीदार द्वारा जमा की गई बुकिंग राशि में से फ्लैट के कुल मूल्य का 1% अपने पास रखकर बाकी रकम खरीदार को वापस कर दे. खरीदार ने ₹67 लाख के फ्लैट की बुकिंग वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए रद्द कर दी थी. खरीदार पुलकेश जी मजूमदार ने ₹67 लाख के फ्लैट की बुकिंग 3 अप्रैल 2022 को की थी और बुकिंग के लिए ₹1 लाख का भुगतान किया था. हालांकि, वित्तीय समस्याओं के कारण उन्होंने 45 दिनों के भीतर बुकिंग रद्द कर दी. डेवलपर ने बुकिंग रद्द होने के बाद पूरी बुकिंग राशि जब्त कर ली थी.
रेरा ने नहीं मानी बिल्डर की दलील डेवलपर ने MahaRERA के समक्ष तर्क दिया कि बुकिंग आवेदन पत्र में उल्लिखित फॉरफीचर क्लॉज के अनुसार पूरी राशि जब्त की गई. वहीं, खरीदार ने बताया कि डेवलपर ने बुकिंग रद्द होने के बाद पूरी राशि वापस करने पर सहमति जताई थी, जिसका उल्लेख ईमेल में किया गया है.डेवलपर ने यह भी कहा कि शिकायत गलत इकाई (पुरणिक बिल्डर्स) के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि बुकिंग साई पुष्प एंटरप्राइजेज के साथ की गई थी. हालांकि, MahaRERA ने अपने आदेश में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए इस मुद्दे को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया.
क्या डेवलपर पूरी बुकिंग राशि जब्त कर सकता है?डेवलपर ने फ्लैट के कुल मूल्य (₹67 लाख) का 1.5% जब्त कर लिया था. महाराष्ट्र रेरा ने कहा कि डेवलपर द्वारा इस प्रकार की जब्ती (जो कुल मूल्य का 1.5% है) RERA के प्रावधानों के अनुसार वैध नहीं है, क्योंकि RERA में ऐसी जब्ती के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. रेरा ने अगस्त 2022 में जारी एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यदि आवंटी 45 दिनों के भीतर बुकिंग रद्द करता है, तो प्रमोटर (डेवलपर) केवल कुल मूल्य का 1% जब्त कर सकता है.
यह प्रावधान अगस्त 2022 से पहले किए गए लेनदेन पर भी लागू होता है, क्योंकि इससे पहले कोई निर्धारित प्रारूप नहीं था. रेरा ने 23 दिसंबर 2024 को अपने आदेश में डेवलपर को निर्देश दिया कि वह फ्लैट की कुल कीमत का 1% काटकर (सरकारी वैधानिक शुल्क/ दलाली को छोड़कर) शेष राशि 45 दिनों के भीतर खरीदार को बिना किसी ब्याज के वापस करे.
Tags: Property, Real estateFIRST PUBLISHED : January 8, 2025, 12:57 IST
stock market, share market, market update, trading news, trade news, nifty update,bank nifty, oxbig news, oxbig news network, hindi news, hindi news, business news, oxbig hindi news
English News