दिल खोलकर उड़ाया पैसा, मगर नहीं भरा टैक्स, अपनी पर उतरा आयकर विभाग, हलक में हाथ डालकर वसूले 37,000 करोड़

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नई दिल्ली. यदि आपकी इनकम भी टैक्स भरने लायक है, मगर आप भरते नहीं हैं तो अब सावधान हो जाने की जरूरत है. अब तक आपका ‘काम चल गया’ होगा, लेकिन अब और नहीं चलेगा. इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है, जो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरते. विभाग ने पिछले 20 महीनों में ऐसे ही लोगों से 37,000 करोड़ रुपये की वसूली की है. यदि आपकी आय भी टैक्स भरने के दायरे में आती है तो ITR फाइल करना ही आपके लिए बेहतर होगा.

अब आप सोच रहे होंगे कि आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को खोजा कैसे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेक्नोलॉजी के इस युग में ऐसे लोगों को खोजना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है. विभाग ने ऐसे लोगों को चुना, जिन्होंने महंगे रत्न वाले गहने, प्रॉपर्टी और लग्ज़री हॉलीडे पर पैसा खर्च किया हो, लेकिन टैक्स रिटर्न में अपनी आय को कम बताया हो.

इकॉनमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग ने 2019-20 के बाद से ऐसे लेन-देन के डेटा का गहराई से विश्लेषण किया और पाया कि कई लोग बड़ी खरीदारी करने के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे थे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “हमने 1,320 करोड़ रुपये उन लोगों से वसूले हैं, जिन्होंने बड़े लेन-देन किए, लेकिन आयकर रिटर्न में इसे नहीं दिखाया.”

लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने की हेल्पविभाग ने टैक्स चोरी पकड़ने के लिए एडवांस्ड डेटा और एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है. इसमें नॉन-फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम (NMS) का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आय और खर्च में गड़बड़ी करने वालों को पकड़ा जाए. NMS सिस्टम के जरिए कई स्रोतों से डेटा को एकत्र और समन्वित किया जाता है.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से नवंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो कुल 12.10 लाख करोड़ रुपये रही. इसमें 5.10 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेट टैक्स और 6.61 लाख करोड़ रुपये गैर-कॉर्पोरेट टैक्स शामिल हैं.

सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (TDS) के नियमों को कड़ा किया है. इसके अलावा ऐसे मामलों पर भी नजर रखी जा रही है, जहां लोग शून्य आय दिखा रहे हैं, लेकिन उनके खर्च उनकी घोषित आय से मेल नहीं खाते.
Tags: Filing income tax return, Income tax, Income tax india, Income tax latest newsFIRST PUBLISHED : December 16, 2024, 12:11 IST

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