नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. साथ ही यह सुविधा अब मकान, शादी और शादी के लिए एडवांस लेने पर भी लागू होगी. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके अलावा एम्प्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के फायदे को 28 अप्रैल 2024 से पहले की तारीख से लागू करने, न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक करने का भी फैसला लिया गया. ईएलआई योजना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों को बीमा कवर दिया जाता है.
बोर्ड ने ईपीएफ योजना, 1952 में संशोधन को भी मंजूरी दी है. इस संशोधन के बाद सदस्यों को क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक का ब्याज मिलेगा. पहले क्लेम 24 तारीख तक पास हो जाता था तो सिर्फ पिछले महीने के अंत तक का ब्याज मिलता था. ईपीएफओ ने साथ ही एम्प्लॉयर के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दे दी. इसके तहत उन्हें बिना किसी दंड के पिछले भविष्य निधि बकाया को जमा करने की अनुमति मिलेगी.
1.15 करोड़ क्लेम ऑटो मोड से किए सेटल पिछले वित्त वर्ष में 1.15 करोड़ ऐसे क्लेम थे, जिन्हें ऑटो मोड द्वारा सेटेल किया गया है. पिछले महीने यानी नवंबर में रिजेक्शन रेट घटकर 14 फीसदी ही रह गया है. वित्त वर्ष 2023-24 में 1.82 लाख करोड़ रुपये के 4.45 करोड़ क्लेम को सेटल किया गया. वहीं, चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.57 लाख करोड़ रुपये के 3.83 करोड़ क्लेम को EPFO के द्वारा सेटेल किया जा चुका है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय बोर्ड ने इक्विटी निवेश को बढ़ाने और लगभग 7 करोड़ सदस्यों के लिए अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) से होने वाली रिडेम्पशन आय का 50% फिर से इक्विटी में निवेश करने की मंजूरी दी है. मीटिंग में ETF की रिडेम्पशन अवधि को मौजूदा 4 साल से बढ़ाकर 7 साल करने पर भी सहमति बनी. इसे चरणबद्ध तरीके से अगले 6 साल में लागू किया जाएगा, जिससे बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है.
Tags: Business news, Epfo, PF accountFIRST PUBLISHED : December 1, 2024, 10:22 IST
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