ITR Refund : आईटीआर भरने का झंझट होगा खत्म! सिर्फ एक फॉर्म से मिल जाएगा रिफंड

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Last Updated:July 19, 2025, 12:26 ISTITR Refund- इनकम टैक्‍स बिल को संसद में 13 फरवरी 2025 को पेश किया गया था और यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है. बिल पर बनी सेलेक्‍ट कमेटी ने सुझाव दिया है कि जिन लोगों को आयकर नहीं देना होता है, उनको ट…और पढ़ेंकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें रिटर्न की जगह एक सरल फॉर्म से रिफंड क्लेम किया जा सकेगा. हाइलाइट्सआईटीआर रिफंड के लिए अब एक सरल फॉर्म भरना होगा.नए सिस्टम से छोटे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी.इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.नई दिल्ली. आपकी आमदनी टैक्सेबल सीमा से कम है लेकिन किसी वजह से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) कट गया है तो आपको अपना कटा हुआ पैसा वापस पाने यानी रिफंड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरनी पड़ती है. लेकिन, अब सरकार ऐसे टैक्‍सपेयर जिनको टैक्‍स नहीं देना होता है को राहत देने की तैयारी में है. सरकार एक नया आसान सिस्टम ला रही है जिसमें ऐसे टैक्सपेयर्स एक सिंपल फॉर्म भरकर रिफंड क्लेम कर सकेंगे. इनकम टैक्स बिल 2025 पर बनी सेलेक्ट कमेटी ने इसका सुझाव दिया है. मामले से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह कदम छोटे टैक्सपेयर्स को अनावश्यक कानूनी झंझटों से बचाने के लिए लिया गया है.

इनकम टैक्‍स बिल को संसद में 13 फरवरी 2025 को पेश किया गया था और यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है. इनकम टैक्‍स बिल पर बनी सेलेक्‍ट कमेटी का मानना है कि रिफंड के लिए ITR भरना अनिवार्य करने से छोटे टैक्सपेयर्स पर अनजाने में केस बन सकता है. अगर किसी व्यक्ति की आय टैक्सेबल सीमा से कम है और TDS कट गया है, तो उसे सिर्फ पेनल्टी से बचने के लिए रिटर्न भरने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

मौजूदा नियम से कैसे होगा अलग

वर्तमान कानूनों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की आमदनी टैक्सेबल नहीं है लेकिन उसके बैंक इंटरेस्ट या सैलरी से TDS कटता है, तो उसे ITR भरना पड़ता है. देरी होने पर पेनल्टी भी लग जाती है. कमेटी ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव दिया है. नए प्रावधान में आईटीआर भरने की बाध्‍यता खत्‍म हो जाएगी.

उदाहरण के तौर पर, नए टैक्स सिस्टम में अगर किसी व्यक्ति की सालाना सैलरी ₹12.75 लाख है लेकिन उसने टैक्स छूट संबंधी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं तो नियोक्ता TDS काट लेता है. ऐसे में उसे रिफंड पाने के लिए रिटर्न दाखिल करना पड़ता है. अब यह प्रक्रिया आसान हो सकती है.

डिजिटल डिवाइस और डेटा तक पहुंच का प्रावधान

नए इनकम टैक्‍स बिल में टैक्स अधिकारियों को डिजिटल डिवाइस तक पहुंच की अनुमति देने का प्रावधान है. इस पर काफी बहस हुई, लेकिन कमेटी ने इसमें जवाबदेही बढ़ाने की सिफारिश की है. बिल में टैक्स ऑडिट का अधिकार केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) के पास देने की भी बात कही गई है. कुछ अन्य पेशेवरों को यह अधिकार देने की मांग थी, लेकिन कमेटी ने इस पर सहमति नहीं दी.

अनिवासी भारतीयों को भी राहत

कमेटी ने भारत में लायजन ऑफिस रखने वाले अनिवासियों को भी राहत दी है. अब उन्हें कर वर्ष खत्म होने के 60 दिन की बजाय 8 महीने में संबंधित जानकारी आयकर अधिकारी को देनी होगी.Location :New Delhi,New Delhi,DelhihomebusinessITR Refund : आईटीआर भरने का झंझट होगा खत्म! सिर्फ एक फॉर्म से मिल जाएगा रिफंड

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