कम सैलरी वालों के लिए खुशखबरी, इन 2 नियमों किया गया बदलाव

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EPFO Rule Change: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की EDLI यानी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के नियमों में बड़ी राहत दी है. अब इस योजना का फायदा उठाने के लिए पहले जैसी सख्त शर्तें नहीं होंगी. इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधे फायदा मिलेगा, खासकर उन परिवारों को जिनके सदस्य नौकरी के दौरान किसी कारण से गुजर गए हैं.

हाल ही में ईपीएफओ से जुड़े लिए गए फैसले से उन लोगों को अनऑर्गेनाइज्ड या कम सैलरी वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिनके पास दूसरी कोई बीमा सुरक्षा नहीं होती. सरकार की यह कोशिश है कि कर्मचारियों को न केवल सेविंग का मौका मिले, बल्कि उनके परिवार को मुश्किल समय में वित्तीय सहारा भी मिल सके.

कर्मचारी के परिवार को मिलेंगे 50,000 रुपये

शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, अब अगर किसी कर्मचारी का पीएफ बैलेंस ₹50,000 से कम भी है, तब भी उसके निधन होने पर कर्मचारी के परिवार को कम से कम ₹50,000 का बीमा लाभ मिलेगा. पहले यह फायदा पाने के लिए कर्मचारी के खाते में तय सीमा तक बैलेंस होना जरूरी होता था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है.

60 दिन तक का गैप हुआ तो क्या होगा?

इसके अलावा, योजना में एक और अहम बदलाव किया गया है इसके अनुसार, अब लगातार 12 महीने की सर्विस की कैलकुलेशन करते समय अगर किसी कर्मचारी की दो नौकरियों के बीच 60 दिन तक का गैप भी रहा हो, तो उसे अब ब्रेक नहीं माना जाएगा. यानी अगर आपने 2-3 नौकरियां की हैं और उनके बीच 2 महीने से कम का ब्रेक है, तो सभी नौकरियों को जोड़कर एक जैसी (कंटिन्युअस) सर्विस मानी जाएगी और आपको बीमा का पूरा लाभ मिलेगा.

इतना ही नहीं, अगर कोई कर्मचारी पीएफ योजना का मेंबर है (चाहे वो सामान्य पीएफ हो या धारा 17 के तहत छूट प्राप्त पीएफ) और नौकरी में रहते हुए आखिरी पीएफ योगदान के 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी परिवार को इस योजना के तहत बीमा राशि दी जाएगी बशर्ते कर्मचारी उस समय कंपनी की रोल पर मौजूद हो.

EPFO की EDLI योजना का फोकस है कर्मचारियों के परिवार को ऐसी अनहोनी स्थिति में आर्थिक सहारा देना, जब परिवार का कमाने वाला सदस्य दुनिया से चला जाए. इससे कर्मचारियों को मन की शांति और उनके परिवार को सुरक्षा मिलती है, और उन्हें अलग से कोई बीमा प्रीमियम भी नहीं देना होता.

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