पहले मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी की डिमांड और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव… कर्नाटक में पति न

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कर्नाटक के गडग जिले में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी पर जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है. पीड़ित पति ने कहा कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी उस पर धर्म बदलने का दबाव डाल रही है.
दरअसल, राज्य के गडग जिले के निवासी विशाल कुमार गोकावी तीन साल से तहसीन होसामनी नाम की युवती के साथ रिलेशनशिप में थे. विशाल ने कहा कि उन दोनों ने पिछले साल 2024 के नवंबर महीने में रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी की थी. हालांकि, शादी के बाद से होसामनी ने विशाल पर मुस्लिम रीति-रिवाजों के मुताबिक दोबारा शादी करने का दबाव डाला.
विशाल ने अपने वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने के मकसद से होसामनी की इस मांग को मान लिया और 25 अप्रैल को दोनों ने मुस्लिम रस्मों के अनुसार शादी की.
शादी के बाद विशाल ने किया धर्म परिवर्तन करने का किया दावा
वहीं, मुस्लिम रीति-रिवाजों के मुताबिक शादी करने के बाद अब विशाल कुमार गोकावी ने दावा किया कि शादी के रस्मों के दौरान बिना उसकी जानकारी के उसका नाम बदल दिया गया. उसने यह भी कहा कि एक मौलवी ने बिना उनके जानकारी के उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया.
इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें विशाल गोकावी को तहसीन होसामनी के साथ मुस्लिम रीति-रिवाजों के तहत शादी करते हुए देखा जा सकता है. मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी करने के बाद गोकावी ने कहा कि उनका परिवार 5 जून को हिंदू रीति-रिवाजों के तहत फिर से उन दोनों की शादी करने की तैयारी कर रहा था. गोकावी ने पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीन होसामनी ने शुरुआत में हिंदू रिवाजों के मुताबिक शादी के लिए अपनी सहमति दी थी, लेकिन बाद में अपने परिवार के दबाव में आकर वह इससे पीछे हट गईं.
विशाल गोकावी ने किया दावा
गोकावी ने दावा किया है कि होसामनी ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह इस्लाम कबूल नहीं करेगा, तो वह उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा देगी. उसने यह भी आरोप लगाया कि होसामनी और उसकी मां बेगम बानो ने जबरन उससे नमाज पढ़वाई और उसे जमात में शामिल होने के लिए मजबूर किया.
पुलिस ने मामले में दर्ज किया केस
वहीं, गडग जिले की पुलिस ने बुधवार (16 जुलाई, 2025) को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण किया गया कृत्य) और धारा 302 (व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों से उसकी रक्षा करने से संबंधित) के तहत मामला दर्ज किया है.
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