नई दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक ज़रूरी टैक्स नियम में बदलाव किया है, जिससे अब लोग अगर ज़मीन, मकान या कोई और संपत्ति बेचते हैं, तो उन्हें टैक्स में थोड़ी राहत मिल सकती है. दरअसल, जब कोई व्यक्ति काफी समय पहले खरीदी हुई संपत्ति को आज बेचता है, तो उस बीच में महंगाई के कारण उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है. इस महंगाई का असर निकालने के लिए एक सिस्टम होता है, जिसे कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स (CII) कहा जाता है. अब सरकार ने इस इंडेक्स को 363 से बढ़ाकर 376 कर दिया है.
इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने पहले संपत्ति खरीदी है और अब उसे बेचता है, तो उसकी खरीद की कीमत अब पहले से ज़्यादा मानी जाएगी. जब कैपिटल गेन यानी मुनाफा निकाला जाएगा (बिक्री कीमत – इंडेक्स की गई खरीद कीमत), तो मुनाफा कम दिखेगा और उस पर लगने वाला टैक्स भी कम होगा. यह नया इंडेक्स वित्तीय वर्ष 2025–26 और असेसमेंट ईयर 2026–27 से लागू होगा.
सबको नहीं मिलेगा फायदा
सरकार का तर्क यह है कि जब किसी संपत्ति की कीमत सिर्फ महंगाई की वजह से बढ़ती है, तो उस हिस्से पर टैक्स नहीं लगना चाहिए. लेकिन इस बार एक बात और बदली गई है. वो ये कि अब CII का फायदा सिर्फ कुछ ही मामलों में मिलेगा. 2024 के बजट में टैक्स नियमों को आसान करने की कोशिश की गई, और अब जो संपत्तियां 23 जुलाई 2024 से पहले बेची गई हैं, उन्हीं पर ये इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा.
हां, अगर किसी ने ज़मीन या मकान 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा था, और वो इसे बाद में बेचेगा, तो उसे दो विकल्प मिलेंगे. पहला- 12.5 फीसदी टैक्स चुकाए, बिना इंडेक्सेशन के, दूसरा- 20 फीसदी टैक्स दे, लेकिन इंडेक्सेशन का फायदा लेकर. यानी जिनके पास पुरानी संपत्ति है, उनके लिए ये नया CII (376) काम आएगा. लेकिन NRI, कंपनियां और LLPs को ये विकल्प नहीं मिलेगा.
लाइवमिंट की एक खबर के मुताबिक, टैक्स एक्सपर्ट अमित महेश्वरी कहते हैं कि CII का हर साल अपडेट होना ज़रूरी है, ताकि लोग सही तरीके से अपने कैपिटल गेन पर टैक्स प्लान कर सकें. पहले ये सिस्टम ज़मीन, मकान, गोल्ड, पेटेंट, सिक्योरिटीज़ आदि पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए इस्तेमाल होता था. लेकिन अब नए नियम के अनुसार, 23 जुलाई 2024 के बाद से ये सुविधा बंद हो जाएगी, सिवाय उन संपत्तियों के जो पहले खरीदी गई थीं.
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